चीन के 300 निवेशकों को ठगने के मामले में भारतीय अमेरिकी को तीन साल जेल की सजा

वाशिंगटन : अमेरिका की एक अदालत ने एक भारतीय अमेरिकी होटल डेवेलपर को करीब 300 चीनी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में तीन साल कारावास की सजा सुनायी है. इन चीनी नागरिकों ने भारतीय अमेरिकी की 90 करोड़ डॉलर की असफल परियोजना में निवेश किया था. 32 वर्षीय अंशु सेठी ने मंगलवार को […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 22, 2017 11:36 AM

वाशिंगटन : अमेरिका की एक अदालत ने एक भारतीय अमेरिकी होटल डेवेलपर को करीब 300 चीनी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में तीन साल कारावास की सजा सुनायी है. इन चीनी नागरिकों ने भारतीय अमेरिकी की 90 करोड़ डॉलर की असफल परियोजना में निवेश किया था. 32 वर्षीय अंशु सेठी ने मंगलवार को शिकागो अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है. इसके बाद न्यायाधीश ने उसे तीन साल जेल की सजा सुनायी है.

अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, शिकागो कन्वेंशन सेंटर एलएलसी के संस्थापक अंशु सेठी ने वर्ष 2011 में शिकागो में ओ हेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट एक होटल और कन्वेंशन सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा था. उसने चीनी नागरिकों से उसकी परियोजना में पांच-पांच लाख डॉलर निवेश करने और उसकी कंपनी को प्रशासनिक शुल्क के तौर पर 41,500 डॉलर देने कहा था. परियोजना में निवेश करने वाले चीनी नागरिकों ने ईबी -5 वीजा के लिए भी आवेदन दिया था. इसके तहत विदेशी निवेशकों को दो साल का अस्थायी वीजा दिया जाता है, जिसे रोजगार पैदा करने वाले निवेश की सफलता पर स्थायी वीजा में भी बदला जा सकता है.

अमेरिकी न्याय विभाग ने बताया कि सेठी ने 290 से अधिक निवेशकों से लगभग 15 करोड 80 लाख डॉलर की भारी-भरकम राशि एकत्र की थी. विभाग ने बताया कि अंशु सेठी ने चीन के निवेशकों से अनेक तरह झूठे वादे किये, जबकि स्थिति यह थी कि अंशु सेठी की ओर से चीन के निवेशकों के सामाने पेश की गयी परियोजना का काम कभी शुरू ही नहीं हुआ. इसके साथ ही, सेठी की ओर से निवेशकों को कोई ईबी -5 वीजा भी नहीं दिया गया.

Next Article

Exit mobile version