समलैंगिक जोडे भी ले सकेंगे बच्चों को गोद

बोगोटा : दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की संवैधानिक अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए समलैंगिक जोडों के लिए भी कानूनी तौर पर बच्चे गोद लेने के अवसर खोल दिए हैं. अदालत ने 6-2 के अंतर से हुए मतदान के आधार पर फैसला सुनाते हुए कल कहा कि बच्चे गोद देने वाली एजेंसियां इससे जुडी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 5, 2015 11:27 AM

बोगोटा : दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की संवैधानिक अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए समलैंगिक जोडों के लिए भी कानूनी तौर पर बच्चे गोद लेने के अवसर खोल दिए हैं. अदालत ने 6-2 के अंतर से हुए मतदान के आधार पर फैसला सुनाते हुए कल कहा कि बच्चे गोद देने वाली एजेंसियां इससे जुडी प्रक्रिया में समलैंगिक पुरुषों, समलैंगिक महिलाओं और ट्रांससेक्सुअल जोडों के साथ भेदभाव नहीं कर सकतीं.

कोलंबिया के रोमन कैथोलिक चर्च ने तत्काल ही इस फैसले को बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करार दिया और कहा कि यह फैसला कोलंबिया के उन अधिकतर लोगों की इच्छाओं के खिलाफ होगा, जिनके मतदान ने समलैंगिकों को दूसरे जोडों की तरह शादी करने एवं बच्चे गोद लेने के अधिकार देने से इंकार कर दिया था.

चर्च के प्रवक्ता मोनसिगनर जुआन विसंेटे कोर्डोबा ने आरसीएन टीवी को बताया, ‘‘हमारा विरोध मजबूत है.” उन्होंने चर्च की इस मांग को दोहराया कि इस मुद्दे पर जनमत संग्रह से फैसला होना चाहिए.