जेल से छूटेगा 26/11 का आरोपी लखवी!
इसलामाबाद : वर्ष 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि इसलामाबाद हाइकोर्ट ने जन सुरक्षा आदेश (मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक ऑर्डर) के तहत उसे हिरासत में रखनेवाली अधिसूचना को सोमवार को निलंबित कर दिया है.... यह अधिसूचना 26/11 हमला […]
इसलामाबाद : वर्ष 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि इसलामाबाद हाइकोर्ट ने जन सुरक्षा आदेश (मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक ऑर्डर) के तहत उसे हिरासत में रखनेवाली अधिसूचना को सोमवार को निलंबित कर दिया है.
यह अधिसूचना 26/11 हमला मामले में 18 दिसंबर को आतंकवाद विरोधी अदालत द्वारा उसे जमानत दिये जाने के बाद जारी की गयी थी. ताजा आदेश को जस्टिस नूर उल हक कुरैशी ने जारी किये हैं. उल्लेखनीय है कि एटीसी द्वारा जमानत मिलने के बाद भी लखवी को एमपीओ के तहत पाक सरकार ने जेल में रखा था, जिसे उसने हाइकोर्ट में चुनौती दी थी.
भारत ने पाकिस्तान से जतायी गहरी चिंता
भारत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पाकिस्तान कुख्यात आतंकी संगठनों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है. भारत ने इसे दिल्ली और इसलामाबाद दोनों जगह पाकिस्तान के समक्ष उठाया. विदेश सचिव सुजाता सिंह ने दिल्ली में जहां पाक के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब कर चिंता जतायी. वहीं पाकिस्तान में भारत के उच्चायोग ने यह मामला पाकिस्तान के विदेश विभाग के समक्ष उठाया.
सरकार से मांगा जवाब
इसलामाबाद हाइकोर्ट ने लखवी के वकील की दलीलें सुनने के बाद लखवी की हिरासत पर रोक लगायी.कोर्ट ने सरकार को 15 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई पर इस संबंध में जवाब देने का निर्देश दिया है.
पाक सरकार का दावा
पाकिस्तानी गृह मंत्रलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार एक अन्य मामले में लखवी को हिरासत में लेगी. चूंकि जेल से लखवी की रिहाई की दुनिया विशेषकर भारत द्वारा आलोचना की जायेगी.
