Coronavirus : जानिए क्या है ‘महामारी एक्ट’? तोड़ा तो कार्रवाई पक्की

Coronavirus Lockdown भारत में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है. इसको देखते हुए देश में महामारी एक्ट लागू किया गया है. महामारी एक्ट में नियमों और आदेशों का उल्लंघन करना अपराध की श्रेणी में रखा जाता है. महामारी एक्ट उस स्थिति में लागू किया जाता है, जब लगता है कि किसी महामारी की रोकथाम में यह जरूरी है. महामारी अधिनियम 1897 के लागू होने के बाद सरकारी आदेश की अवहेलना अपराध है. इसमें आईपीसी की धारा-188 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है. खास बात यह है कि यह कानून अधिकारियों की सुरक्षा भी करता है. लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को समझना चाहिए कि उन पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई पक्की है.

By SumitKumar Verma | March 24, 2020 9:08 AM

Coronavirus : महामारी एक्ट तोड़ा तो कार्रवाई पक्की | Prabhat Khabar

भारत में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है. इसको देखते हुए देश में महामारी एक्ट लागू किया गया है. महामारी एक्ट में नियमों और आदेशों का उल्लंघन करना अपराध की श्रेणी में रखा जाता है. महामारी एक्ट उस स्थिति में लागू किया जाता है, जब लगता है कि किसी महामारी की रोकथाम में यह जरूरी है. महामारी अधिनियम 1897 के लागू होने के बाद सरकारी आदेश की अवहेलना अपराध है. इसमें आईपीसी की धारा-188 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है. खास बात यह है कि यह कानून अधिकारियों की सुरक्षा भी करता है. लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को समझना चाहिए कि उन पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई पक्की है.

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