UPPSC Staff Nurse Result 2021: स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, इस तरह करें चेक

UP Staff Nurse Result 2021: स्टाफ नर्स/सिस्‍टर ग्रेड-2 (महिला/ पुरुष) परीक्षा-2021, का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया. परीक्षा 03 अक्टूबर 2021 को प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, गोरखपुर और मेरठ जनपद के विभिन्‍न परीक्षा केन्द्रों पर सम्पन्न करायी गयी थी. परीक्षा में कुल 83, 564 अभ्यर्थी शामिल हुए थे.

By Prabhat Khabar | January 4, 2022 9:32 PM

UP Staff Nurse Result 2021: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने अक्टूबर में आयोजित स्टाफ नर्स/सिस्टर ग्रेड-2 महिला व पुरुष परीक्षा-2021 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है. मंगलवार को घोषित हुए परीक्षा परिणाम में 3014 अभ्यर्थी चयनित हुए है. आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट www.uppsc.up.nic.in पर अपलोड कर दी है, जिसे अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं.

गौरतलब है कि परीक्षा का आयोजन पिछले साल 3 अक्टूबर को प्रयागराज लखनऊ गाजियाबाद गोरखपुर मेरठ समेत विभिन्न शहरों में हुआ था. परीक्षा में 83564 अभ्यर्थी शामिल हुए थे.

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आयोग द्वारा आयोजित 100 अंकों की परीक्षा में 85 अंक लिखित परीक्षा व 15 अंक अनुभव व संविदा को आधार निर्धारित किए गए थे. दोनों अंको को मिलाकर मेरिट बनाई गई है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के अंतर्गत पुरुष शाखा में 50 रिक्तियों के सापेक्ष 50 अभ्यर्थी व महिला शाखा के अंतर्गत कुल 2532 रिक्तियों के सापेक्ष केवल 1627 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है.

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योग्य अभ्यर्थी न मिलने से 1729 पद रह गए खाली

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग में पुरुष शाखा में 90 रिक्तियों के सापेक्ष कुल 90 अभ्यर्थी, जबकि महिला शाखा में 1145 रिक्तियों के सापेक्ष कुल 623 अभ्यर्थियों को ही चुना गया है. इसके साथ ही किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के अंतर्गत पुरुष शाखा में 46 रिक्तियों के सापेक्ष 46 अभ्यर्थी, महिला शाखा में 880 रिक्तियों के सापेक्ष 578 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं. साथ ही न्यूनतम अहर्ता मानक पूरा न कर पाने के कारण कुल 1729 पद खाली रह गए है.

RTI के तहत सूचना मांगने के आवेदन नहीं किए जायेंगे स्वीकार

इसके साथ ही, आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में साफ कर दिया गया है कि प्रश्नगत परीक्षा परिणाम से संबंधित प्राप्तांक श्रेणीवार/पदवार कट ऑफ की सूचनाएं जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी. साथ ही इससे संबंधित जानकारी समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी. इस संबंध में सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे न ही उनपर विचार किया जाएगा.

रिपोर्ट- एस के इलाहाबादी, प्रयागराज

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