Vyas ji Puja: व्यास जी तहखाना पूजा मामले में मसाजिद कमेटी की याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार, कहा HC जाएं

मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी तहखाने में पूजा शुरू करने के वाराणसी जिला जज के आदेश के खिलाफ सुबह तीन बजे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

By Amit Yadav | February 1, 2024 1:28 PM

लखनऊ: ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास तहखाना मामले में मसाजिद कमेटी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया है. मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी तहखाने में पूजा शुरू करने के वाराणसी जिला जज के आदेश के खिलाफ सुबह तीन बजे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष के वकीजों से कहा कि आपको कोई भी राहत चाहिए तो हाईकोर्ट जाइए. गौरतलब है इस मामले वाराणसी जिला जज ने बुधवार को व्यास जी तहखाना में पूजा का आदेश दिया था. गुरुवार सुबह 3 बजे हिंदू पक्ष ने वहां पूजा शुरू कर दी थी.

वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष् को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने का आदेश दिया था. जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश में जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा है कि वादी शैलेन्द्र व्यास और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट द्वारा तय किये गए पुजारी से व्यास जी के तहखाने में स्थित मूर्तियों की पूजा और राग भोग कराए जाने की व्यवस्था करे.

Also Read: Gyanvapi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी वजूखाने के एएसआई सर्वे के मामले को सुनने योग्य माना
30 साल बाद शुरू हुई पूजा

हिंदू पक्ष का कहना था कि नवंबर 1993 तक सोमनाथ व्यास जी का परिवार उस तहखाने में पूजा पाठ करता था, जिसे तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार के शासनकाल में बंद करा दिया गया था. इस मामले में मात्र चार महीने में जिला जज कोर्ट ने फैसला दिया है. वादी शैलेंद्र कुमार पाठक ने 25 सितंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में पूजा का अधिकार देने का वाद दाखिल किया था. इसके बाद उसी दिन इसे जिला जज कोर्ट में स्थानांतरित करने का प्रार्थना पत्र दिया था. 7 अक्तूबर को सिविल जज ने इस मामले को जिला जज कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था.

Next Article

Exit mobile version