NGT के आदेश के बाद हजारीबाग में बालू खनन व उठाव पर लगी रोक, 6 चेकपोस्ट स्थापित

एनजीटी के आदेश के बाद खनन विभाग ने गंभीरता दिखाई है. हजारीबाग के नदी एवं सभी जलस्रोतों से बालू के उत्खनन एवं उठाव पर रोक लगाया गया है. बालू की ढुलाई रोकने के लिए तत्काल में जिले के छह जगहों पर चेकनाका स्थापित करने का निर्णय लिया गया.

By Prabhat Khabar Print Desk | June 10, 2023 3:02 PM

हजारीबाग, आरिफ : हजारीबाग जिले में सोमवार (10 जून से 15 अक्टूबर 2023 तक) सभी नदी एवं जलस्रोत से बालू के उत्खनन एवं उठाव पर रोक लगा दिया गया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) न्यायाधिकरण के आदेश के बाद खनन विभाग ने गंभीरता दिखाई है. नदी एवं सभी जलस्रोतों से बालू के उत्खनन एवं उठाव पर रोक लगाया गया है. रोक के बावजूद नदी एवं जलस्रोतों से बालू के उत्खनन एवं उठाव करते पकड़े जाने पर आरोपियों के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिक दर्ज कर कार्रवाई होगी. इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी प्रखंड के अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को जवाबदेह बनाया गया है.

वहीं, बालू की ढुलाई रोकने के लिए तत्काल में जिले के छह जगहों पर चेकनाका स्थापित करने का निर्णय लिया गया. कटकमदाग प्रखंड के कुंडलबागी, ढेगुंरा मोड़, कटकमसांडी प्रखंड पेलावल थाना क्षेत्र के छड़वा डैम, पदमा प्रखंड के दाऊजी नगर चौक, बरकट्ठा प्रखंड के पंचफेड़ी चौक एवं बड़कागांव प्रखंड के होरम मोड़ में चेकनाका स्थापित किया गया है. सभी चेकनाका 24 घंटे कार्य करेंगे. चेकनाका पर चार/एक का पुलिस बल एवं एक दंडाधिकारी मौजूद रहेंगे.

इस संबंध में खान निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि एनजीटी के आदेश मिलते ही जिले में नदी एवं सभी जलस्रोतों से बालू के उत्खनन इसके उठाव पर रोक लगा दिया गया है. न्यायाधिकरण के आदेश को जिलेभर में शख्ति से पालन किया जायेगा. इसके लिए तत्काल में जिले भर में छह चेकनाका स्थापित किया गया है.

दस क्रशर सील, संचालकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज

अवैध क्रशर संचालकों के विरुद्ध खनन विभाग ने फिर बड़ी कार्रवाई की है. चुरचू एवं पेलावल क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाकर 10 क्रेशर सील किया गया. वहीं, सभी 10 संचालकों के विरुद्ध संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू है. जिन संचालकों के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज हुई है. इसमें इचाक प्रखंड बोंगा के मनोज मेहता, जमुवारी के अरूण मेहता, पेलावल लुपुंग के कुलदीप मेहता, चुरचू के सुनिल मेहता, सिन्दूर के सहदेव मेहता, मुकेश मेहता, पंकज मेहता, प्रकाश मेहता, विकास मेहता, एवं मीना मेहता के नाम शामिल है. खान निरीक्षक ने बताया कि क्रेशर संचालकों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी में राजस्व की क्षति पहुंचाने एवं सरकारी संपत्ति की चोरी करने जैसे संगीन आरोप लगाया गया है. छापेमारी दल में खान इंस्पेक्टर सहित प्रदुषण विभाग के अभिनव सिन्हा अन्य विभागीय कर्मी मौजूद थे.

Also Read: 60:40 नियोजन नीति के विरोध में झारखंड बंद, सड़कों पर छात्रों ने जलाया टायर

Next Article

Exit mobile version