पश्चिम बंगाल: विधायकों के लिए लगेगा प्रशिक्षण शिविर, दी जायेगी संसदीय व्यवस्था की जानकारी

पश्चिम बंगाल में विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने कहा कि विधानसभा के कामकाज को कराने के लिए सत्ता और विपक्षी विधायकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा. बंगाल डिस्ट्रिक्ट एक्ट को राज्य सरकार ने निरस्त किया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 1, 2022 1:50 PM

पश्चिम बंगाल में विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने कहा कि विधानसभा के कामकाज को कराने के लिए सत्ता और विपक्षी विधायकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा. इसके लिए विधानसभा में ही प्रशिक्षण शिविर भी लगाया जायेगा. उन्होंने कहा कि शिविर लगाये जाने के संबंध में सभी विधायकों को सूचित कर दिया गया है. कई नये विधायक हैं, जो ठीक तरीके से विधानसभा सत्र में सवाल नहीं कर पा रहे हैं. किस समय प्रश्न पूछना है. कब प्रस्ताव पेश करना है, इसका सही ज्ञान नये विधायकों को नहीं है.

Also Read: बंगाल : अभिषेक बनर्जी के मेगा शो के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में शुभेंदु ने दायर किया मुकदमा
विधानसभा सत्र में सवाल कैसे करें इस पर भी दिया जाएगा प्रशिक्षण 

हर बार विधानसभा सत्र से पहले विधायकों को हैंड बुक दिया जाता है, जिसका वह ठीक तरह से अध्ययन नहीं कर रहे हैं. इस वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है. ऐसे में विधायकों को प्रशिक्षित किये जाने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया जायेगा. अध्यक्ष ने बताया कि, शीतकालीन सत्र में कुल 725 सवाल पूछे गये. 649 सावालों का जवाब संबंधित विभाग के मंत्रियों द्वारा दिया गया है. इनमें विपक्षी दल के सवालों की संख्या 496 रही. वहीं प्रश्न उत्तर काल में ही 496 पूरक प्रश्न पूछे गये. इनमें विपक्ष की ओर से 126 और सत्ता पक्ष द्वारा 69 पूरक सवाल पूछे गये. शीतकालीन सत्र 18 से 30 नवंबर तक चला. अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा के हर सत्र में सत्त पक्ष की तुलना में विपक्ष को प्रश्न पूछने का अधिक अवसर दिया जाता है.

Also Read: कलकत्ता हाईकोर्ट में कर्म व शारीरिक शिक्षा विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति पर 30 दिसंबर तक रोक
बंगाल डिस्ट्रिक्ट एक्ट को राज्य सरकार ने किया निरस्त 

विधानसभा में ब्रिटिश शासन काल से लागू कानून ‘डिस्ट्रिक्ट एक्ट कानून 1864’ को रद्द किया गया है. इसे रद्द किये जाने के दौरान विधानसभा में सरकार की ओर से कहा कि लगभग 158 साल पुराने कानून की अब अप्रासंगिक हो गया है, इसलिए इसे रद्द किया जा रहा है. इस कानून को रद्द किये जाने के लिए बंगाल में डिस्ट्रिक्ट (रिपिलिंग) बिल 2022 को विधानसभा में पेश किया गया. राज्य के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने सदन में बिल पेश किया. अब इस बिल को राज्यपाल के पास भेजा जायेगा. राज्यपाल के हस्ताक्षर से उक्त कानून को रद्द किया जाएगा.

Also Read: फीफा वर्ल्ड कप 2022: फुटबाल वर्ल्ड कप का खुमार अब मिठाइयों पर भी मिल रहा देखने को

Next Article

Exit mobile version