नारद स्टिंग केस में गिरफ्तार सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के चार बड़े नेताओं के भाग्य का फैसला 28 मई को होगा. गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच जजों की विशेष खंडपीठ ने नारद स्टिंग केस में सुनवाई को 28 मई तक के लिए टाल दिया है. कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले बाद टीएमसी के चारों नेताओं को हाउस अरेस्ट में ही रहना होगा. नारद केस में सीएम ममता बनर्जी सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी के विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किया गया था.
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नारद स्टिंग केस में सीबीआई ने सीएम ममता बनर्जी की कैबिनेट के दो सीनियर मंत्रियों, तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक और इसी पार्टी के एक पूर्व नेता और कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर को गिरफ्तार किया था. नारद स्टिंग मामले में कुछ नेताओं ने कथित तौर पर धन लिया था. साल 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले नारद स्टिंग से जुड़ा टेप पब्लिक डोमेन में आ गया था. इस मामले में सीबीआई ने टीएमसी के चार बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया था. उन्हें सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से जमानत मिली थी. बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगाई थी.
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सीबीआई ने फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी के अभियोजन की मंजूरी के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से संपर्क किया था. धनखड़ ने 7 मई को सभी चारों नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने अपने आरोप पत्र को अंतिम रूप दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा हाल में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गये हैं. जबकि, शोभन चटर्जी ने बीजेपी में शामिल होने के लिए टीएमसी छोड़ा था. उनके दोनों पार्टी से संबंध हैं.
