WB News : लीप्स एंड बाउंड्स मामले में इडी ने जमा की प्राथमिक जांच रिपोर्ट

इडी ने जांच में किससे मदद मांगी ये तमाम जानकारी जमा करने को कोर्ट ने कहा है. रिपोर्ट पढ़ने के बाद जस्टिस अमृता सिन्हा ने कहा कि अदालत रिपोर्ट की जांच करेगी और आगे का आदेश देगी. इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है.

पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी ( Leaps and Bounds Company) का नाम भी सामने आया था और हाइकोर्ट ने कंपनी से जुड़े सभी निदेशकों की संपत्ति का ब्यौरा पेश करने के लिए कहा था. उल्लेखनीय है कि तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी भी कंपनी में सीईओ हैं और उन्होंने पांच हजार पन्नों का दस्तावेज पेश किया था. इन दस्तावेजों की जांच की केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने कलकत्ता हाइकोर्ट में प्राथमिक रिपोर्ट जमा कर दी है.उल्लेखनीय है कि लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी के जरिए नियुक्ति भ्रष्टाचार के एवज में हासिल हुई राशि को हेर-फेर करने का आरोप है. इडी ने गुरुवार को हाइकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा की एकल बेंच पर मुहरबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट पेश की.


मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को

गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान इडी ने अभिषेक बनर्जी की कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स के संबंध में कई विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया. लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी के छह निदेशकों के नाम, उनकी संपत्ति की राशि, कंपनी का लेनदेन, उसका मूल्य, इस कंपनी के ग्राहक कौन हैं, उनके नाम, बैंक खाते, कंपनी का दैनिक कार्य कौन देखता था, संपत्ति का विवरण सीईओ अभिषेक बनर्जी का विवरण, उनकी मां लता बनर्जी की संपत्ति का विवरण, संगठन के सभी कर्मचारियों के बैंक खाते, कौन, कब संगठन में शामिल हुए, संगठन का पता क्यों बदला और इडी ने जांच में किससे मदद मांगी ये तमाम जानकारी जमा करने को कोर्ट ने कहा है. रिपोर्ट पढ़ने के बाद जस्टिस अमृता सिन्हा ने कहा कि अदालत रिपोर्ट की जांच करेगी और आगे का आदेश देगी. इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है.

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मामले में सीबीआइ भी पेश करेगी रिपोर्ट

प्रवर्तन निदेशालय के बाद अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) भी इस मामले में रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ), जो स्कूल नौकरी मामले में समानांतर जांच कर रहा है, को भी इस सप्ताह कलकत्ता हाइकोर्ट में जांच पर अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है. 12 दिसंबर को, न्यायमूर्ति सिन्हा ने ईडी को उक्त कॉर्पोरेट इकाई के साथ-साथ उसके वर्तमान और पूर्व निदेशकों के बारे में अपनी रिपोर्ट में विशिष्ट विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है, तब तक सीबीआइ की ओर से प्रगति रिपोर्ट भी फाइनल हो जायेगी और सीबीआइ भी अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी.

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By Shinki Singh

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