पूर्व IPS अधिकारी और बीजेपी कैंडिडेट भारती घोष को SC से बड़ी राहत, चुनाव तक गिरफ्तार नहीं कर पाएगी बंगाल पुलिस

Bharati Ghosh supreme court, bengal chunav 2021 : पूर्व आईपीएएस अधिकारी और देबरा से बीजेपी कैंडिडेट भारती घोष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने बंगाल पुलिस को निर्देश देते हुए कहा है कि भारती की गिरफ्तारी विधानसभा चुनाव तक न हो. न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति केएम जोसफ की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 9, 2021 12:55 PM

Bengal Chunav 2021 : पूर्व आईपीएएस अधिकारी और देबरा से बीजेपी कैंडिडेट भारती घोष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने बंगाल पुलिस को निर्देश देते हुए कहा है कि भारती की गिरफ्तारी विधानसभा चुनाव तक न हो. न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति केएम जोसफ की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. बता दें कि पिछले दिनों ही भारती को बीजेपी ने देबरा सीट से उम्मीदवार बनाया था.

इससे पहले, विधानसभा चुनाव में डेबरा से भाजपा की उम्मीदवार व पूर्व आइपीएस अधिकारी भारती घोष ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने और प्राथमिकी रद्द कराने के लिए सोमवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था. भारती घोष ने अधिवक्ता समीर कुमार के मार्फत दायर अपनी अर्जी में भारती ने कहा कि 19 फरवरी 2019 को उनके (घोष के) खिलाफ दर्ज सिलसिलेवार झूठे मामलों में शीर्ष न्यायालय ने उन्हें किसी तरह की कठोर कार्रवाई से राहत प्रदान की थी, इसके बावजूद उन्हें नये मामलों में फंसाया जा रहा है.

कभी राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करीबी माने जानेवाली भारती घोष ने दावा किया कि पुलिस ने उनके खिलाफ एक दर्जन से अधिक प्राथमिकी दर्ज की हैं. गौरतलब है कि एक अक्तूबर 2018 को उच्चतम न्यायालय ने उन्हें कथित वसूली और सोना के लिए प्रतिबंधित नोट अवैध तरीके से बदलने को लेकर गिरफ्तारी से राहत प्रदान की थी. भारती घोष, चार फरवरी 2019 को भाजपा में शामिल हुई थीं. वह छह साल से अधिक समय तक पश्चिम मेदिनीपुर में पुलिस अधीक्षक रही थीं.

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Posted By : AVINISH KUMAR MISHRA

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