झारखंड: अरूप चटर्जी के खिलाफ ठगी के 36 केस हैं दर्ज, एक मामले में जमानत पर 31 मार्च को फैसला सुनाएगी अदालत

महाराज सिंह ने 19 जनवरी 2023 को तिसरा थाना में चिट फंड कंपनी केयर विजन इंफ्रा स्ट्रक्चर एंड एग्रीटेक लिमिटेड के डायरेक्टर अरूप चटर्जी के खिलाफ पांच लाख 25 हजार रुपये ठगी करने का आरोप लगाया है. इस मामले में जमानत पर 31 मार्च को अदालत फैसला सुनाएगी.

धनबाद: धोखाधड़ी कर ठगी करने के एक मामले में आरोपी चिट फंड कंपनी केयर विजन इंफ्रा स्ट्रक्चर एंड एग्रीटेक लिमिटेड के डायरेक्टर जेल में बंद अरूप चटर्जी की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत में हुई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता एसए मल्लिक ने बहस की. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने कहा कि अरूप चटर्जी के खिलाफ विभिन्न थानों में 36 मामले दर्ज हैं. यह आदतन अपराधी है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश की तारीख 31 मार���च निर्धारित कर दी है.

क्या है मामला

कुइयां 10 नंबर निवासी महाराज सिंह ने 19 जनवरी 2023 को तिसरा थाना में चिट फंड कंपनी केयर विजन इंफ्रा स्ट्रक्चर एंड एग्रीटेक लिमिटेड के डायरेक्टर अरूप चटर्जी के खिलाफ पांच लाख 25 हजार रुपये ठगी करने का आरोप लगाया है. प्राथमिकी के मुताबिक ये रुपये अरूप ने यह कह कर जमा करवाया कि कंपनी द्वारा महाराज सिंह को अगले 10 वर्षों तक प्रत्येक माह 7500 रुपये दिया जायेगा, लेकिन कंपनी ने दो वर्षों तक 7000 हजार रुपये प्रत्येक माह भुगतान किया.

Also Read: झारखंड: अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोपी दोषी करार, धनबाद की अदालत आज सुनाएगी सजा

पैसे लिए जाने से कर दिया इनकार

जब इस संबंध में पीड़ित महाराज सिंह ने अरूप चटर्जी से रांची जाकर बात की, तब उसने कहा कि हम तुम्हारा कोई पैसा नहीं जानते और नहीं कंपनी द्वारा तुम्हें कोई पैसा दिया जायेगा.

Also Read: IIT ISM में प्लेसमेंट का आंकड़ा 1050 के पार, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के छात्रों का सर्वाधिक प्लेसमेंट

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >