पालिकाओं में नियुक्ति का मामला: पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सीबीआइ जांच पर लगायी अंतरिम रोक

केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया है कि कई नगरपालिकाओं में हजारों की संख्या में अवैध नियुक्तियां हुई हैं, इसलिए वह नये सिरे से एफआइआर दर्ज कर नियुक्ति मामले की जांच करना चाहती है.

राज्य की नगरपालिकाओं में नियुक्ति मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता हाइकोर्ट द्वारा नगरपालिकाओं में भर्ती में घोटाले की सीबीआइ जांच के आदेश पर एक सप्ताह तक के लिए स्थगनादेश लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाइकोर्ट के आदेश पर सीबीआइ को निर्देश दिया कि वह पश्चिम बंगाल में नगरपालिका भर्तियों में एक कथित घोटाले की जांच अगले एक सप्ताह तक नहीं कर पायेगी.

इसी प्रकार, इडी की जांच पर रोक भी लगा दी गयी है. गौरतलब है कि कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने शिक्षकों की नियुक्ति में घोटाले के बाद नगरपालिकाओं में हुईं नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का जिम्मा भी सीबीआइ को सौंपा है. हाइकोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ जांच के आदेश पर एक सप्ताह तक के लिए रोक लगा दी है.

गौरतलब है कि शिक्षक नियुक्ति घोटाले की जांच के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी को राज्य की नगरपालिकाओं में भी हुईं नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर धांधली के सबूत मिले हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया है कि कई नगरपालिकाओं में हजारों की संख्या में अवैध नियुक्तियां हुई हैं, इसलिए वह नये सिरे से एफआइआर दर्ज कर नियुक्ति मामले की जांच करना चाहती है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि इसे लेकर राज्य सरकार को कोई नोटिस नहीं दिया गया. सीबीआइ ने भी राज्य सरकार को कोई नोटिस जारी नहीं किया. इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है.

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By Prabhat Khabar News Desk

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