PAN-Aadhaar Linking: बस कल तक का समय, नहीं किया ये काम तो बेकार हो जाएगा पैन कार्ड, जानिए ऑनलाइन करने का तरीका
PAN-Aadhaar Linking: अगर आपने अब तक अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, तो फिर फटाफट कर लें. क्योंकि, आपके पास बस कल तक यानी 31 दिसंबर तक का ही समय है. इसके बाद आपका पैन कार्ड इनेक्टिव हो जाएगा.
PAN-Aadhaar Linking: आज के समय में आधार और पैन कार्ड जरूरी डॉक्यूमेंट बन गए हैं, जिसके बिना सरकारी से लेकर कोई भी काम अधूरा है. ऐसे में अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं और अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो फिर फटाफट करा लें. क्योंकि, आपके पास सिर्फ कल तक यानी 31 दिसंबर तक ही समय है. इसके बाद आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे न तो फिर पैन कार्ड होल्डर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे और न ही रिफंड. सबसे खास बात तो आप बिना किसी दौड़भागी के घर बैठे ही आप ये काम कर सकते हैं. यहां आज हम आपको ऑनलाइन पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का तरीका बताएंगे, जिससे आप आसानी से घर बैठे ये काम कर सकते हैं.
किसके लिए जरूरी है आधार-पैन लिंकिंग?
अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं या फिर जिनका पैन कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नंबर का इस्तेमाल कर जारी किया गया था, उन्हें अपने आधार से पैन कार्ड लिंक करना जरूरी है.
आधार-पैन लिंक के लिए जरूरी बातें
ऑनलाइन आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने के लिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड पास रखे और ध्यान रहे कि आधार में दिया गया मोबाइल नंबर एक्टिव हो. क्योंकि, आधार-पैन लिंकिंग के दौरान आपके आधार में दिए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसके बाद ही आप लिंक करने के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं.
कैसे कर सकते हैं आधार-पैन कार्ड ऑनलाइन लिंक?
- ऑनलाइन आधार-पैन लिंकिंग के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ (इस पर क्लिक कर आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं) पर जाएं.
- यहां आपको होम पेज पर साइड में Quick Links में ‘लिंक आधार’ के ऑप्शन पर क्लिक कर दें.
- इसके बाद अपना अपना पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डिटेल्स भर दें.
- इसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज कर वेरिफाई पर क्लिक कर दें.
- वेरिफाई होते ही आपका आधार से पैन कार्ड लिंक हो जाएगा.
कैसे चेक कर सकते हैं आधार-पैन लिंक स्टेटस?
ऑनलाइन आधार-पैन कार्ड लिंकिंग स्टेटस चेक करने के लिए यहां दिए गए प्रोसेस को फॉलो करें.
- सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर जाएं.
- होमपेज में साइड में दिए Quick Links में से Link Aadhaar Statusके ऑप्शन पर क्लिक करें.
- इसके बाद अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें.
- अगर लिंकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको ग्रीन टिक मार्क दिखाई देगा.
- अगरलिंकिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस में है का मैसेज दिखाई देगा.
पैन-आधार लिंक करने से पहले चेक कर लें ये चीजें
आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स (जैसे नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर) दी गई हैं, वही आपके पैन कार्ड में भी हो. अगर दोनों डॉक्यूमेंट में अलग-अलग जानकारी है, तो फिर पहले उसे ठीक करा लें. क्योंकि, बिना इसके आप अपने आधार से पैन को लिंक नहीं कर सकते.
क्यों जरूरी है आधार-पैन लिंकिंग?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने टैक्स फाइलिंग में अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया है. ऐसे में वे कार्ड होल्डर्स जिन्हें 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले पैन कार्ड मिला है, उन्हें 31 दिसंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा. साथ ही आधार एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल कर पैन कार्ड बनवाने वाले यूजर्स को भी दोबारा अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक कराना होगा.
वहीं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने शुरू में लोगों को अपने पैन को आधार नंबर से लिंक करने के लिए 30 जून 2023 की डेडलाइन दी थी. बाद में इसे बढ़ाकर 31 मई 2024 कर दिया गया था. ऐसे में जिन्होंने इस दौरान अपना पैन-आधार लिंक नहीं करवाया था, उन्हें अब 1,000 रुपये का लेट फाइन लग सकता है. ऐसे में सब कुछ जांच कर अपने पैन को आधार से लिंक कर लें.
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