व्यक्ति की पिटाई कर 20 हजार रुपये लूटने के मामले में दो आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा

तारातला थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की पिटाई कर उससे 20 हजार रुपये लूटने के आरोप में दो लुटेरों को अदालत ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

कोलकाता. तारातला थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की पिटाई कर उससे 20 हजार रुपये लूटने के आरोप में दो लुटेरों को अदालत ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अलीपुर प्रथम ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश सौभिक दे ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया. घटना 25 अगस्त 2016 की रात तारातला के बेस ब्रिज के पास हुई थी. सरकारी वकील स्वपन चक्रवर्ती ने कहा कि घटना के दिन शिकायतकर्ता सड़क से गुजर रहा था. उसके पास बैग में 20 हजार रुपये थे. मोहम्मद आसिफ और नियाज अख्तर नामक दो लोग बाइक पर सवार होकर आये और उसके साथ मारपीट की. उससे पैसे लूट लिये और भाग गये. बाद में, दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया. इस मामले में कुल 16 लोगों ने अदालत में गवाही दी. मंगलवार को अदालत ने नियाज अख्तर और मोहम्मद नसीफ नामक आरोपियों को इस मामले में दोषी पाया और उन्हें 10 साल की जेल और 5,000 रुपये जुर्माना भरने और डिफॉल्ट करने पर 6 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा सुनायी. नारायण घोष इस मामले के जांच अधिकारी थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Akhilesh kumar singh

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >