शुभेंदु को मेमारी में जनसभा करने की कोर्ट ने दी अनुमति

राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को 21 नवंबर को पूर्व बर्दवान जिले के मेमारी में जनसभा करने की अनुमति दे दी.

कोलकाता.

राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को 21 नवंबर को पूर्व बर्दवान जिले के मेमारी में जनसभा करने की अनुमति दे दी. राज्य सरकार की आपत्तियों को खारिज करते हुए हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने जनसभा के आयोजन के लिए कई शर्तें भी रखी हैं. न्यायाधीश ने शुभेंदु अधिकारी की जनसभा को अनुमति देते हुए कहा कि सभा पूर्व बर्दवान जिले के मेमारी में उदय संघ क्लब मैदान में आयोजित की जा सकती है. हाइकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभा दोपहर दो बजे से शाम सात बजे के बीच आयोजित की जा सकती है. न्यायालय ने पुलिस व प्रशासन को विपक्ष के नेता के सभा स्थल तक जाने वाली सड़क पर सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने का निर्देश दिया.

अदालत ने यह भी कहा कि शुभेंदु अधिकारी अधिकतम पांच हजार समर्थकों के साथ सभा कर सकते हैं. साथ ही, न्यायाधीश ने यह भी आदेश दिया है कि सभा के दौरान अग्निशमन व्यवस्था के रूप में दो दमकल वाहन वहां उपलब्ध होने चाहिए.

गौरतलब है कि भाजपा ने मेमारी में सभा के लिए जिला पुलिस से अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए उस आवेदन को खारिज कर दिया था कि इस सभा के लिए फिलहाल आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं करायी जा सकती. इसके बाद, भाजपा ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Bijay kumar

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >