21 तक योग्य व अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची घोषित कर देगा एसएससी : ब्रात्य

बेरोजगार शिक्षकों को गुरुवार को थोड़ी राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन शिक्षकों की पहचान ‘अनफिट’ के रूप में न��ीं की गयी है, वे 31 दिसंबर तक अपने-अपने कार्यस्थलों पर काम कर सकेंगे. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. अब राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त दी है. उन्होंने कहा कि इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, इससे शिक्षकों को राहत मिल गयी है.

कोलकाता.

बेरोजगार शिक्षकों को गुरुवार को थोड़ी राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन शिक्षकों की पहचान ”अनफिट” के रूप में नहीं की गयी है, वे 31 दिसंबर तक अपने-अपने कार्यस्थलों पर काम कर सकेंगे. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. अब राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त दी है. उन्होंने कहा कि इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, इससे शिक्षकों को राहत मिल गयी है. ब्रात्य ने ममता बनर्जी के आश्वासन पर प्रकाश डालते हुए कहा, ”जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा है, हम पूर्ण कानूनी समर्थन के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे. मंत्री ने गुरुवार को पुनः न्यायालय में ”योग्य” उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत करने की तिथि की घोषणा की.

उन्होंने कहा, ”एसएससी 21 अप्रैल तक योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों की सूची घोषित करेगा. बसु ने आश्वासन दिया, ”हम भविष्य में जो भी कर सकते हैं, करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं. हम योग्य शिक्षाकर्मियों के साथ भी खड़े हैं. अभी शिक्षकों के मामले में फैसला आया है, देखते हैं कि अगले मामले में शिक्षाकर्मियों के मामले में क्या होता है. ”फैसले की पूरी प्रति देखने के बाद, मैं अयोग्य लोगों को पैसा लौटाने के बारे में विस्तार से बता सकूंगा. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यह राहत कुछ बेरोजगारों के लिए है.

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को आयोग की संशोधन संबंधी प्रार्थना पर प्रतिक्रिया दी. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ”योग्य” शिक्षक जो ”अक्षम” के रूप में चिह्नित नहीं हैं, वे 31 दिसंबर तक काम करना जारी रख सकेंगे. हालांकि, भर्ती अधिसूचना 31 मई तक जारी की जानी चाहिए. भर्ती प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी हो जानी चाहिए. मुख्य न्यायाधीश ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा, ”हम बोर्ड के आवेदन को सशर्त स्वीकार कर रहे हैं. केवल 9-10, 11-12 वीं कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए. अधिसूचना 31 मई तक जारी की जानी चाहिए.

सभी प्रक्रियाएं 31 दिसंबर 2025 तक पूरी करनी होंगी. राज्य, एसएससी, बोर्ड 31 मई तक हलफनामा जारी कर बतायेंगे कि अधिसूचना जारी कर दी गयी है. अन्यथा, न्यायालय आगे की कार्रवाई करेगा. 31 मई तक अधिसूचना, 31 दिसंबर तक नियुक्ति होगी. ”योग्य” शिक्षकों को सशर्त नौकरी मिलेगी.

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Published by: Bijay kumar

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