नकली दवाओं पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने जारी की एडवाइजरी

पश्चिम बंगाल सरकार ने नकली दवाओं की आपूर्ति को रोकने व इसकी पहचान करने के लिए बड़ा कदम उठाया है.

थोक और खुदरा विक्रेताओं के लिए एक विशेष नोटिस जारी किया गया

संवाददाता, कोलकाता.

पश्चिम बंगाल सरकार ने नकली दवाओं की आपूर्ति को रोकने व इसकी पहचान करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से थोक और खुदरा विक्रेताओं के लिए एक विशेष नोटिस जारी किया गया है. इस नोटिस में राज्य सरकार ने छह सूत्री दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिसमें कहा गया है कि थोक विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे जो दवाइयां खरीद रहे हैं, वे विशिष्ट माध्यमों से तथा वैध कंपनियों से ही खरीदी गयी हों. इतना ही नहीं, दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि थोक विक्रेताओं को उन दवा विक्रेताओं के लाइसेंस की वैधता की जांच करनी होगी, जिनसे वे दवाएं खरीद रहे हैं. राज्य के बाहर की कंपनियों से दवाइयां खरीदने वाले थोक विक्रेताओं को उन कंपनियों के बैंक खाते का विवरण भी रखना होगा. साथ ही कहा गया है कि थोक विक्रेताओं को दवा विक्रेताओं के जीएसटी नंबर की भी जांच करनी होगी और यह भी देखना होगा कि संबंधित संगठन जीएसटी क्रेडिट ले रहा है या नहीं. वहीं, जिन 300 दवाओं की गुणवत्ता के बारे में सवाल उठाये गये हैं, उनके क्यूआर कोड को अनिवार्य रूप से स्कैन करने का आदेश दिया गया है. कहा गया है कि खुदरा विक्रेता भी थोक विक्रेता से दवाओं को खरीदते समय अनिवार्य रूप से दवाओं के क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा. अगर इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो थोक व खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Subodh kumar singh

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >