शमी को पत्नी-बेटी को हर महीने देने होंगे चार लाख रुपये

पत्नी हसीन जहां को एक लाख 50 हजार प्रति माह और बेटी को दो लाख 50 हजार प्रति माह देने होंगे.

कलकत्ता हाइकोर्ट से भरण-पोषण के मामले में िक्रकेटर मोहम्मद शमी को झटका कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट से क्रिकेटर मोहम्मद शमी को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने चार लाख रुपये प्रति महीने भरण-पोषण के लिए पत्नी हसीन जहां और बेटी को देने का आदेश दिया है. पत्नी हसीन जहां को एक लाख 50 हजार प्रति माह और बेटी को दो लाख 50 हजार प्रति माह देने होंगे. कोर्ट के आदेश के मुताबिक मोहम्मद शमी को पिछले सात साल से चार लाख रुपये प्रति माह जोड़कर देना होगा. निचली अदालत को छह माह में केस का डिस्पोजल करने के आदेश दिये गये हैं. मोहम्मद शमी ने कुछ दिन पहले ही खुलासा किया था कि वह अपनी बेटी आयरा को बहुत मिस करते हैं और कभी-कभार ही उससे बात करते हैं. क्रिकेटर ने खुलासा किया कि हसीन जहां आयरा को अक्सर उससे बात करने की अनुमति नहीं देतीं. साथ ही यह भी कहा कि उसे आयरा से व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वह और उसकी पत्नी के बीच बातचीत नहीं होती. शमी ने 2014 में हसीन जहां से शादी की थी, जबकि आयरा का जन्म 2015 में हुआ था. दो साल पहले मोहम्मद शमी की वाइफ हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाया था. कोलकाता उच्च न्यायालय ने स्थानीय अदालत द्वारा जारी शमी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद क्रिकेटर की वाइफ ने यह कदम उठाया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >