बॉन्ड पर हस्ताक्षर के बाद ही खुलेंगे रूफटॉप रेस्टोरेंट

राज्य सरकार ने रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को लेकर सख्त कदम उठाया है.

By SANDIP TIWARI | September 14, 2025 12:37 AM

कोलकाता. राज्य सरकार ने रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को लेकर सख्त कदम उठाया है. अब किसी भी रेस्टोरेंट को तभी खोलने की अनुमति मिलेगी, जब उसका मालिक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करने का बॉन्ड भरकर वचन देगा. राज्य के शहरी विकास विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है. सभी नगर निकायों को इसके लिए अधिसूचना भेजी जायेगी. गौरतलब रहे कि उत्तर कोलकाता के बड़ाबाजार इलाके में मछुआ फल मंडी स्थित एक होटल में भीषण आगजनी की घटना के बाद कई लोगों की मौत हुई थी. इसके बाद सरकार ने कोलकाता के सभी रूफटॉप रेस्टोरेंट्स पर अस्थायी रोक लगा दी थी. फिलहाल 15 सितंबर तक उन्हें फिर से खोलने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन केवल बॉन्ड भरने की शर्त पर. राज्य सरकार द्वारा गठित समिति ने रेस्टोरेंट्स के लिए एसओपी तैयार की है. इसके अनुसार छत के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा खुला रखना होगा, अलग से निकास मार्ग की व्यवस्था करनी होगी और रसोई गैस या अन्य ज्वलनशील ईंधन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. केवल इलेक्ट्रिक ओवन और माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जा सकेगा. इसके अलावा, छत पर नया स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकेगा और 10 मीटर के दायरे में कोई आवासीय घर नहीं बनाया जा सकेगा. कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि सुरक्षा के मामले में अब कोई ढील नहीं दी जायेगी. रेस्टोरेंट संचालकों को अग्नि सुरक्षा, वास्तु और आवासीय सुरक्षा की सभी शर्तें पूरी करनी होंगी.

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