जनजीवन को प्रभावित किया तो सख्ती से निबटेगी पुलिस

कुड़मी समाज के रेल रोको आह्वान पर पुलिस की पैनी नजर

By GANESH MAHTO | September 20, 2025 1:41 AM

पुलिस ने की कुड़मी समाज के सदस्यों से जनजीवन सामान्य रखने की अपील अदालत के निर्देश का हर स्थिति में किया जायेगा पालन कोलकाता. कुड़मी समुदाय की तरफ से शनिवार से रेल रोको एवं सड़क रोको आंदोलन का आह्वान करने के बाद इसे लेकर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार को इससे निबटने के लिए उचित कदम उठाने का आदेश दिया था. न्यायमूर्ति सुजय पाल व न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की खंडपीठ ने कहा था कि राज्य सरकार इस रेल रोको एवं सड़क रोको आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए हाइकोर्ट के 19 सितंबर, 2023 के आदेश के अनुसार कार्रवाई करे. अदालत के इस निर्देश के बाद शुक्रवार को राज्य के एडीजी एंड आइजी (कानून व्यवस्था) जावेद शमीम ने पश्चिम बंगाल पुलिस मुख्यालय भवानी भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शनिवार को राज्यभर में किसी भी जगह पर रेल एवं सड़क अवरोध कर जनजीवन को प्रभावित करने की कोशिश हुई, तो ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस अति सख्त कार्रवाई करेगी. जावेद शमीम ने कहा कि अदालत की तरफ से सख्त आदेश दिया गया है कि अगर किसी संगठन की तरफ से शनिवार को सड़क पर यातायात एवं रेल सेवा को रोकने की कोशिश की गयी, तो उससे सख्ती से निबटा जाये. अदालत के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से राज्यभर में हर जिलों में हर स्तर पर पुलिस को आंदोलनकारियों से निबटने के लिए तैयार रखा गया है. शनिवार को जनजीवन कहीं भी प्रभावित न हो, इसपर ध्यान रखा जायेगा. जिससे अदालत के निर्देश का सख्ती से पालन हो सके.

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