नयी ओबीसी आरक्षण नीति के खिलाफ याचिका

हाइकोर्ट में सोमवार को हो सकती है मामले की सुनवाई

हाइकोर्ट में सोमवार को हो सकती है मामले की सुनवाई कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नयी ओबीसी आरक्षण नीति के बारे में अहम जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि नयी ओबीसी आरक्षण नीति का आधार सिर्फ पिछड़ापन है. इसके 24 घंटे के अंदर ही नयी ओबीसी आरक्षण नीति के खिलाफ कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. ओबीसी आरक्षण नीति को लेकर राज्य सरकार की नयी रिपोर्ट को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट में न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामला दायर किया गया है. इस मामले की सुनवाई सोमवार को होने की संभावना है. मामले में सवाल यह उठाया गया है कि इतने कम समय में सर्वेक्षण पूरा कर पाना कैसे संभव हुआ, क्या सर्वेक्षण नियमों के अनुसार किया गया. याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में पूछा है कि क्या यह सर्वेक्षण कुल जनसंख्या के संदर्भ में किया गया था. राज्य सरकार की नये ओबीसी आरक्षण नीति को अदालत की मंजूरी मिलेगी या नहीं, इसका फैसला सोमवार को होगा.

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Published by: Sandip tiwari

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