सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार शिक्षक नियुक्ति के लिए जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 31 मई तक अधिसूचना प्रकाशित करने का आदेश दिया है.

शिक्षा विभाग को नियुक्ति की मंजूरी के लिए राज्य सचिवालय की मंजूरी का इंतजार

संवाददाता, कोलकातासुप्रीम कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 31 मई तक अधिसूचना प्रकाशित करने का आदेश दिया है. सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग ने नियुक्तियों के लिए मसौदा तैयार कर इसे मंजूरी देने के लिए राज्य सचिवालय नबान्न भवन भेज दिया है, जहां से अब तक अंतिम मंजूरी नहीं मिली है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने करीब 26 हजार नौकरियां रद्द कर दी है और राज्य सरकार से इन रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए 31 मई तक अधिसूचना प्रकाशित करने का निर्देश दिया है. एसएससी सूत्रों के अनुसार, रिक्त पदों की सूची प्राप्त होते ही भर्ती अधिसूचना प्रकाशित कर दी जायेगी. शिक्षा विभाग यह सूची तैयार कर स्कूल सेवा आयोग को भेजेगा.

15 मई से आंदोलन शुरू करेंगे योग्य शिक्षक

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से नौकरी गंवाने वाले योग्य शिक्षकों ने सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अब वे और अधिक आक्रामक रुख अपनायेंगे. संगठन ने 15 मई को कार्यालय की सभी दिशाओं से घेराबंदी करने का फैसला किया है. संगठन का कहना है कि उन्होंने सात मई से ही राज्य के शिक्षामंत्री ब्रात्य बसु से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली. इस स्थिति में मजबूर होकर उन्होंने ””घेराव”” की रणनीति अपनाने का निर्णय लिया है. ””योग्य शिक्षक मंच”” ने आम लोगों से भी इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है ताकि न्याय के लिए उनकी आवाज़ और बुलंद हो सके. गौरतलब है कि तीन अप्रैल 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कलकत्ता हाइकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य में 25,753 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दी थीं. हाइकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार और स्कूल सेवा आयोग ””””योग्य”””” और ””””अयोग्य”””” उम्मीदवारों के बीच अंतर नहीं कर सके, जिसके चलते पूरी सूची रद्द करना आवश्यक हो गया.

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Published by: Akhilesh kumar singh

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