नयी नियुक्ति प्रक्रिया में एक भी अयोग्य अभ्यर्थी नहीं हो शामिल : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्कूल सेवा आयोग ने शिक्षक पदाें पर नियुक्ति के लिए नये सिरे से प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत सात व 14 सितंबर को लिखित परीक्षा होगी.

संवाददाता, कोलकाता

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्कूल सेवा आयोग ने शिक्षक पदाें पर नियुक्ति के लिए नये सिरे से प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत सात व 14 सितंबर को लिखित परीक्षा होगी. इसी बीच, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश संजय कुमार व न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि नयी नियुक्ति प्रक्रिया के तहत एक भी ””दागी”” अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहिए. एसएससी अधिकारियों को इसकी पुष्टि करनी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी के अधिवक्ता से पूछा कि अयोग्य अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? जवाब में, एसएससी के अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने बताया कि लगभग 19 हजार अयोग्य अभ्यर्थी हैं. साथ ही एसएससी के वकील ने कहा कि एसएससी के पास इन अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार है, जिसे सात दिन क्या, शनिवार को भी जारी की जा सकती है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान ””योग्य शिक्षकों””के लिए आंदोलन कर रहे एक नेता चिन्मय मंडल सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहने के लिए आगे आये, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगायी. चिन्मय मंडल को संबोधित करते हुए, न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा : क्या आपने मुकदमा दायर किया है? आप वापस अपनी जगह पर जाकर बैठिये. यह कोई सार्वजनिक मंच नहीं है.

इसके बाद, न्यायाधीश कहा : एक भी दागी अयोग्य व्यक्ति को परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जायेगा.

गौरतलब है कि एसएससी ने आखिरकार गुरुवार को घोषणा की कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा सात और 14 सितंबर को तय तिथि पर ही आयोजित की जायेगी. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, आवेदन की अवधि 10 दिनों के लिए बढ़ा दी गयी थी. एसएससी ने एक अधिसूचना में सूचित किया है कि एडमिट कार्ड तीन सितंबर की शाम से डाउनलोड किये जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा और अन्य कार्यक्रमों को स्थगित करने की सलाह दी थी. लेकिन सात और 14 सितंबर के बाद परीक्षा के लिए कोई और तारीख उपलब्ध नहीं है. क्योंकि, कुछ दिनों बाद ही दुर्गापूजा की छुट्टियां शुरू हो जायेगी. सुप्रीम कोर्ट ने नयी नियुक्ति प्रक्रिया 30 दिसंबर तक पूरी करने का निर्देश दिया है.

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Published by: Akhilesh kumar singh

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