हाइकोर्ट की टिप्पणी
महिला डॉक्टर की अपील पर हाइकोर्ट ने पति को तलाक देने का आदेश सुनाया
संवाददाता, कोलकाता
कलकत्ता हाइकोर्ट ने एक महिला डॉक्टर की अपील पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि पति कार्यस्थल पर अपनी पत्नी का अपमान करता है, तो इसे मानसिक क्रूरता माना जायेगा और पत्नी इस आधार पर तलाक का अधिकार रखती है. हाइकोर्ट की खंडपीठ जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य ने यह फैसला सुनाया. मामला पहले फैमिली कोर्ट में गया था, लेकिन अदालत ने महिला की याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद महिला ने फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती दी. महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति कार्यस्थल पर आकर उसे गालियां देता था और उसके चरित्र के बारे में अफवाहें फैलाता था. हाइकोर्ट ने माना कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला को उसके साथ काम करने वाले लोगों से पूछताछ करने की अनुमति नहीं दी गयी, जिससे वह आरोपों को साबित नहीं कर सकी. अदालत ने इस मामले में तलाक का आदेश दिया. इसके साथ ही महिला के पति को उनके नाबालिग बेटे से मिलने का अधिकार दिया गया और बच्चे की देखभाल के लिए पूरी देखभाल-संरचना (शेड्यूल) निर्धारित की गयी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
