पत्नी के चेहरे पर एसिड फेंकने का आरोपी पति दोषी करार, सजा आज

अपनी पत्नी पर एसिड से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत ने सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया.

पुजाली इलाके में हुई थी घटना, दोनों आंखों को पहुंचा था नुकसान

संवाददाता, कोलकाता.

अपनी पत्नी पर एसिड से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत ने सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया. उसके लिए मंगलवार को अदालत सजा का ऐलान करेगी. घटना पुजाली इलाके की 26 जून 2024 की है. अदालत में बताया गया कि शादीशुदा होने के बावजूद एक अन्य महिला के साथ विवाहेत्तर संबंध होने की जानकारी पाकर पत्नी द्वारा विरोध करने पर आरोपी पति ने अपनी पत्नी के चेहरे पर गुस्से से एसिड से हमला कर दिया था. हमलावर व्यक्ति का नाम शेख अब्बास उर्फ कालो बताया गया है. वह पेशे से ट्रक चालक है. पीड़ित महिला का नाम असमीना बीबी है. ऐसिड हमले में महिला की दोनों आंखें लगभग नष्ट हो गयी थी. सोमवार को अलीपुर कोर्ट ने तेजाब फेंककर पत्नी को घायल करने के मामले में अलीपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश मोनी कुंतल रॉय ने सोमवार को शेख अब्बास को दोषी ठहराया. उसे सजा मंगलवार को सुनायी जायेगी. अदालत में सरकारी वकील अनिर्वाण गुहा ठाकुरता ने बताया कि घटना 26 जून 2024 को पुजाली थाना क्षेत्र में हुई थी. देर रात लॉरी चालक शेख अब्बास ने अपनी पत्नी से कहा था कि वह लॉरी को हल्दिया ले जायेगा.

वह रात में घर नहीं लौटेगा. इसी बीच देर रात वह घर आया और दरवाजे पर दस्तक दी. दरवाजा खोलते ही उस पर एसिड से हमला किया गया. इधर, असमीना की चीख सुनकर लोग घायल अवस्था में उसे लेकर अस्पताल पहुंचे. असमीना का अभी भी इलाज चल रहा है.

इस घटना के बाद पुजाली थाने में इसकी शिकायत दर्ज करायी गयी. घटना के तुरंत बाद शेख अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के दो महीने बाद, आरोप पत्र दाखिल किया गया. अब्बास को जेल में हिरासत में रखा गया और इस मामले की सुनवाई जारी रही. इस मामले में कुल 12 गवाहों ने अदालत में गवाही दी. असमीना बीबी ने भी अदालत में अपने पति के खिलाफ गवाही दी, जिसके बाद सोमवार को अदालत ने अब्बास को इस मामले में दोषी पाया. मंगलवार को उसे सजा सुनायी जायेगी.

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