विधायक परेश पाल व पुलिस अधिकारियों की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी, फैसला आज
वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामले में नामजद तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक और दो पुलिस अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका पर कलकत्ता हाइकोर्ट में बुधवार को सुनवाई पूरी हो गयी
कोलकाता. वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामले में नामजद तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक और दो पुलिस अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका पर कलकत्ता हाइकोर्ट में बुधवार को सुनवाई पूरी हो गयी, हालांकि न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. तृणमूल विधायक परेश पाल के मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने कहा कि वह गुरुवार को मामले में अपना फैसला सुनायेंगे. इसी प्रकार, नारकेलडांगा के पूर्व ओसी व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शुभोजीत सेन की जमानत याचिका पर भी न्यायाधीश शुभ्रा घोष की बेंच पर सुनवाई पूरी हो गयी है और उन्होंने भी फैसला सुरक्षित रख लिया है. गौरतलब है कि सीबीआई ने दो जुलाई को जारी एक बयान में बताया था कि उसने 20 जून को कोलकाता स्थित विशेष अदालत में एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें विधायक सहित कुल 18 नये अभियुक्तों के नाम शामिल हैं. इसमें तृणमूल विधायक परेश पॉल के साथ-साथ नारकेलडांगा थाने के पूर्व प्रभारी शुभोजीत सेन सहित कुल 18 आरोपियों के नाम शामिल किये गये हैं. बताया गया है कि शुरुआती जांच कोलकाता पुलिस के होमिसाइड स्क्वॉड ने की थी और अपनी चार्जशीट में 15 लोगों को आरोपी बनाया था. बाद में कलकत्ता हाइकोर्ट के आदेश पर अगस्त 2021 में सीबीआइ ने मामले की जांच शुरू की और सितंबर 2021 में 20 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया, जिनमें पहले से चार्जशीट में दर्ज 15 लोगों का नाम भी शामिल था.
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