अदालत ने सरकार को 30 दिनों में वेबसाइट बनाने का दिया निर्देश
वेबसाइट को नियमित रूप से अपडेट करना होगा
संवाददाता, कोलकाताराज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के हर विभाग में खाली बेड की संख्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जारी करनी होगी. इसे नियमित अपडेट भी करना होगा. 30 दिनों के अंदर राज्य सरकार इसे लेकर वेबसाइट बनायेगी और राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के हर विभाग के खाली बेड के बारे में जानकारी देनी होगी, ताकि किसी मरीज को अस्पताल ले जाने से पहले उसके परिजन वेबसाइट के जरिये पता लगा सकेंगे कि किस अस्पताल में उक्त विभाग में कितने बेड खाली हैं. गुरुवार को कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजय पाॅल और न्यायाधीश पार्थसारथी सेन की खंडपीठ ने यह निर्देश जारी किया.क्या कहा अदालत ने
अदालत ने कहा कि यह देखा गया है कि मरीज को अस्पताल ले जाने के बाद पता चलता है कि वहां कोई बेड खाली नहीं है. फिर उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है. वहां जाने पर भी पता चलता कि कोई बेड खाली नहीं है. इस वजह से मरीज की हालत बिगड़ जाती है. इस मुश्किल से निकलने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है. मामले की सुनवाई 30 दिनों के बाद फिर से होगी. अगली सुनवाई में राज्य को इसे लागू करने के बारे में एक रिपोर्ट देनी होगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
