सेना के जवानों व उनके परिवार के लिए बंगाल में निःशुल्क विधिक सहायता सेवा शुरू

करगिल विजय दिवस पर नालसा ने वीर परिवार सहायता योजना-2025 का किया शुभारंभ

करगिल विजय दिवस पर नालसा ने वीर परिवार सहायता योजना-2025 का किया शुभारंभ कोलकाता. भारत के सशस्त्र बलों के वीरता और बलिदान को नमन करते हुए करगिल विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने नालसा वीर परिवार सहायता योजना-2025 का शुभारंभ किया. इस नयी पहल का मकसद सेना में सेवारत जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है. इस अवसर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए), पश्चिम बंगाल ने राज्य सैनिक बोर्ड, पश्चिम बंगाल के सहयोग से कोलकाता स्थित राज्य सैनिक बोर्ड के परिसर में इस योजना के तहत अपना पहला विधिक सेवा क्लिनिक शुरू किया. इस कार्यक्रम में राज्य सैनिक बोर्ड के सचिव कर्नल (सेवानिवृत्त) पीपी बारिक, एसएलएसए के रजिस्ट्रार-कम-उप सचिव दिव्येंदु नाथ, एसएलएसए की उप सचिव पूनम सिंघी, लेफ्टिनेंट कर्नल शमित समंता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति, एसएलएसए के स्टाफ, अधिकार मित्र और कानून के प्रशिक्षु मौजूद थे. उद्घाटन समारोह में वक्ताओं ने सेना के जवानों और उनके परिवारों को कानूनी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया, खासकर सेवानिवृत्ति के बाद सामने आने वाले कानूनी मामलों में. यह नया विधिक सहायता केंद्र सेवा संबंधी विवादों, पेंशन समस्याओं, भूमि अधिकारों, पारिवारिक मामलों और अन्य कानूनी अधिकारों के समाधान में मदद करेगा. राज्य सैनिक बोर्ड में स्थापित यह पहला कानूनी सहायता क्लिनिक है और जल्द ही जिला सैनिक बोर्डों में भी ऐसे ही केंद्र स्थापित किये जायेंगे. इन क्लीनिकों में प्रशिक्षित पैनल अधिवक्ता, अधिकार मित्र और कानून के प्रशिक्षु सेवाएं देंगे, जिससे लाभार्थियों को समय पर संवेदनशील और प्रभावी कानूनी सहायता मिल सके. यह पहल नालसा और एसएलएसए की समावेशी न्याय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है और देश की सेना तथा उनके परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में एक सच्ची श्रद्धांजलि है.

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Published by: Sandip tiwari

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