पोर्ट क्षेत्र की तस्वीरें पाकिस्तान भेजने के मामले में चार दोषियों को सजा

देशद्रोह, देश के खिलाफ साजिश व जाली नोट रखने के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को चार दोषियों को सजा सुनायी.

देश के खिलाफ साजिश रचने व जाली नोट रखने का भी है मामला

एक दोषी को तीन वर्ष व शेष तीन दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा चारों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी

संवाददाता, कोलकाता

देशद्रोह, देश के खिलाफ साजिश व जाली नोट रखने के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को चार दोषियों को सजा सुनायी. दोषी ठहराये गये युवकों के नाम शेख बादल, एजाज अहमद, मोहम्मद जहांगीर और अफसर अंसारी हैं. अदालत ने शेख बादल को तीन वर्ष की कड़ी कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे तीन महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. वहीं, एजाज अहमद, मोहम्मद जहांगीर और अफसर अंसारी को 10-10 वर्ष की कड़ी कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गयी. जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में इन तीनों को भी तीन-तीन महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी. अदालत सूत्रों के अनुसार एजाज अहमद पाकिस्तानी नागरिक है. सजा सुनाये जाने के बाद उसे पाकिस्तान भेजने का आदेश भी दिया गया. यह आदेश कोलकाता सिटी सेशंस कोर्ट के चीफ जज सुकुमार राय ने दिया. सरकारी वकील अभिजीत बनर्जी और विश्वजीत ठाकुरता ने बताया कि वर्ष 2015 में कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने खिदिरपुर और पोर्ट इलाके से पांच युवकों को गिरफ्तार किया था. उनके पास से पांच लाख रुपये के नकली नोट बरामद किये गये थे. आरोप था कि वे कोलकाता पोर्ट की तस्वीरें और अन्य संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेज रहे थे. मामले की सुनवाई के दौरान कुल 20 लोगों ने गवाही दी. एक आरोपी इरशाद अंसारी की मुकदमे के दौरान मौत हो गयी थी. गुरुवार को कोर्ट ने पांच में से शेष चार आरोपियों को दोषी करार दिया था और शुक्रवार को सजा का एलान किया.

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