भुट्टा देने में देर होने पर पीट-पीट कर लहूलुहान कर दिया था
बशीरहाट. बशीरहाट थाना क्षेत्र के धोपापाड़ा रेल गेट संलग्न इलाके में आठ साल पहले 2017 में भुट्टा विक्रेता जयनाल मंडल पर जानलेवा हमला करने के मामले में गुरुवार को आरोपी को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनायी. दोषी का नाम सुजय दास है.
सूत्रों के मुताबिक, बशीरहाट फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुजय दास को धारा 323 के तहत दोषी करार देते हुए छह माह जेल व एक हजार जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त जेल होगी. साथ ही एक और धारा 307 के तहत दोषी को पांच साल की जेल की सजा सुनाया गयी. साथ ही 30 हजार जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की जेल की घोषणा की गयी. भुट्टा खरीदने गये सुजय दास नामक एक ग्राहक ने दुकानदार द्वारा दुकान पर भीड़ होने के कारण भुट्टा देने में देरी करने पर बुरी तरह से पीटा गया था. उसका नाक फोड़ दी थी. हमले में गंभीर रूप से जख्मी जयनाल को अस्पताल ले जाया गया था. सुजय दास के खिलाफ मामला चला. आठ साल बाद उस मामले में कोर्ट ने गुरुवार को दोषी को सजा सुनायी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
