पुलिस आयुक्त दोषी पुलिस अफसरों के खिलाफ करें कार्रवाई : हाइकोर्ट

दुष्कर्म की एक घटना में आरोपी को बचाने की कोशिश करने के आरोप में कलकत्ता हाइकोर्ट ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को जांच अधिकारी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया है.

कोलकाता. दुष्कर्म की एक घटना में आरोपी को बचाने की कोशिश करने के आरोप में कलकत्ता हाइकोर्ट ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को जांच अधिकारी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. पीड़िता आइटी कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि पति मुंबई में आइएएस अधिकारी हैं. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जज राजर्षि भारद्वाज ने कोलकाता पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर को पूरी घटना की जांच करने का भी आदेश दिया है. जानकारी के अनुसार, 15 जुलाई को पीड़िता ने लेक थाने में दुष्कर्म की कोशिश करने का मामला दर्ज कराया था. पीड़िता ने बताया कि उनके एक परिचित ने ही उनके घर पर दुष्कर्म करने की कोशिश की थी. पीड़िता ने बताया कि पुलिस आरोपी पर जमानती धाराएं लगाकर मामले को हल्का कर दिया और दूसरे दिन ही आरोपी को जमानत मिल गयी.

इसके बाद पीड़िता ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >