Coronavirus Outbreak: बंगाल में मास्क व सैनिटाइजर की कालाबाजारी रोकने के लिए स्टॉक सीमा तय

मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य सरकार ने नया निर्देश जारी किया है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि अब से दवा की कोई भी खुदरा दुकान दो या तीन लेयर वाले मास्क मिलाकर, 200 से अधिक मास्क नहीं रख सकते. साथ ही एन 95 के अधिकतम 100 मास्क रखे जा सकते हैं. हैंड सैनिटाइजर के मामले में अधिकतम वह पांच लीटर तक रख सकते हैं.

By AmleshNandan Sinha | April 4, 2020 10:07 PM

कोलकाता : मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य सरकार ने नया निर्देश जारी किया है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि अब से दवा की कोई भी खुदरा दुकान दो या तीन लेयर वाले मास्क मिलाकर, 200 से अधिक मास्क नहीं रख सकते. साथ ही एन 95 के अधिकतम 100 मास्क रखे जा सकते हैं. हैंड सैनिटाइजर के मामले में अधिकतम वह पांच लीटर तक रख सकते हैं.

दूसरी ओर थोक दवा व्यवसायी अधिकतम तीन हजार तक दो या तीन लेयर वाले मास्क तथा एन 95 के एक हजार मास्क रख सकते हैं. वह अधिकतम 100 लीटर हैंड सैनिटाइजर रख सकते हैं. आगामी 30 जून तक यह नियम लागू रहेगा. इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर मास्क व हैंड सैनिटाइजर को अत्यावश्यक सामग्रियों की श्रेणी में रखा गया है.

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