'CCTV फुटेज और EVM हर हाल में रहेगा सुरक्षित', ममता के भवानीपुर मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

Calcutta High Court : विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से शुभेंदु अधिकारी से हार गईं. उन्हें लगभग 15 हजार वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा. शुभेंदु अधिकारी ने इस सीट से जीत हासिल की और मुख्यमंत्री बन गए. ममता ने चुनाव परिणामों को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया है. उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है.

Calcutta High Court : कोलकाता : भवानीपुर मतगणना मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी प्रकार का फुटेज डिलीट नहीं किया जाये. मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी के वकील कल्याण बनर्जी ने अदालत से आग्रह किया कि इस मामले में शीघ्र आदेश जारी करें, वर्ना सबूत मिटने का खतरा है. कल्याण बनर्जी के इस आग्रह पर न्यायमूर्ति गौरांग कांत की अदालत ने भवानीपुर मतगणना केंद्र से सभी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया.

कोई आरोप दायर नहीं किया गया

2026 में, ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से शुभेंदु अधिकारी से हार गईं. शुभेंदु अधिकारी ने उस निर्वाचन क्षेत्र से 15,105 वोटों के अंतर से जीत हासिल की और मुख्यमंत्री बने. ममता ने चुनाव परिणामों को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया. उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। मामले की सुनवाई मंगलवार को हुई.

’12 राउंड के बाद सब कुछ बदल गया’

ममता बनर्जी के वकील कल्याण बनर्जी ने मतगणना के दिन का जिक्र करते हुए कहा- 12वें दौर तक मतगणना ठीक चल रही थी. ममता आगे थीं. फिर सब कुछ बदल गया. तृणमूल के एजेंटों की पिटाई की गई और उन्हें बाहर निकाल दिया गया. इस काम में केंद्रीय बलों ने भाजपा एजेंटों की मदद ली. 13वें दौर से सब कुछ असामान्य रूप से बदल गया. सभी रिकॉर्ड सीसीटीवी कैमरों में हैं.”

रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ शिकायत

वकील कल्याण ने यह भी दावा किया कि भवानीपुर के रिटर्निंग ऑफिसर, जो नंदीग्राम के चुनाव अधिकारी थे, को आपत्तियों के बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर के पद पर बनाए रखा गया. बाद में उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव का पद दिया गया. उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मुख्य सचिव का पद दिया गया था. कल्याण ने आरोप लगाया है कि सूर्यनील और ममता बनर्जी के एक अन्य मतगणना एजेंट की पिटाई की गई. उनका दावा है कि जनरल ऑब्जर्वर को बुलाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई.

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फुटेज और ईवीएम सुरक्षित रखने का आदेश

ममता बनर्जी के वकील ने अंतरिम आदेश के लिए अर्जी दी. उन्होंने सीसीटीवी फुटेज और ईवीएम को सुरक्षित रखने का भी अनुरोध किया. कल्याण बनर्जी ने जज से कहा- लोगों की सोच बदलिए. बहुत से लोग मानते हैं कि ऐसे मामले सुलझते नहीं हैं. इस सोच को बदलिए. जल्दी आदेश दीजिए. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भवानीपुर चुनाव के मतगणना केंद्र की सभी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. न्यायालय के आदेश के बिना फुटेज को हटाया नहीं जा सकता. उच्च न्यायालय ने भवानीपुर की सभी ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों को भी सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई दो महीने बाद फिर होगी.

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Published by: Ashish Jha

डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव. लगातार कुछ अलग और बेहतर करने के साथ हर दिन कुछ न कुछ सीखने की कोशिश. वर्तमान में बंगाल में कार्यरत. बंगाल की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को टटोलने के लिए प्रयासरत. देश-विदेश की घटनाओं और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स को सीखने की चाहत.

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