बीरभूम के एसपी एनसीडब्ल्यू के समक्ष ऑनलाइन पेश हों : हाइकोर्ट

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बीरभूम जिले के पुलिस अधीक्षक को शुक्रवार को निर्देश दिया कि वह 14 जुलाई को राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के समक्ष ऑनलाइन पेश हों.

अनुब्रत मंडल का मामला

संवाददाता, कोलकाता

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बीरभूम जिले के पुलिस अधीक्षक को शुक्रवार को निर्देश दिया कि वह 14 जुलाई को राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के समक्ष ऑनलाइन पेश हों. अदालत ने यह निर्देश तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल द्वारा एक पुलिस अधिकारी के साथ टेलीफोन पर बातचीत में कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के संबंध में दिया गया है. एनसीडब्ल्यू द्वारा एसपी को जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की पीठ ने निर्देश दिया कि आयोग द्वारा मांगे गये सभी दस्तावेज ऑनलाइन माध्यम से भेजे जायें. अदालत ने निर्देश दिया कि इसके बाद एनसीडब्ल्यू एक तारीख तय कर सकता है, जब एसपी द्वारा नामित अधिकारी आवश्यक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित होगा. न्यायमूर्ति घोष ने निर्देश दिया कि एसपी की दलीलों के उत्तर में एनसीडब्ल्यू द्वारा 25 जुलाई तक हलफनामा दायर किया जाये और याचिकाकर्ता द्वारा एक अगस्त तक प्रत्युत्तर दाखिल किया जाये. पीठ ने निर्देश दिया कि इस मामले की सुनवाई आठ अगस्त को दोबारा की जायेगी.

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Published by: Akhilesh kumar singh

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