आरोपी बीडीओ को हिरासत में लेने की तैयारी में विधाननगर पुलिस

सॉल्टलेक के दत्ताबाद इलाके में स्वर्ण कारोबारी स्वपन कामिल्या (48) की हत्या मामले में आरोपी रायगंज के बीडीओ प्रशांत बर्मन की मुश्किलें बढ़ गयी हैं.

सॉल्टलेक का स्वर्ण कारोबारी हत्याकांड

हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द, 72 घंटे में सरेंडर का आदेश

कोलकाता. सॉल्टलेक के दत्ताबाद इलाके में स्वर्ण कारोबारी स्वपन कामिल्या (48) की हत्या मामले में आरोपी रायगंज के बीडीओ प्रशांत बर्मन की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. कलकत्ता हाइकोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत खारिज किये जाने के बाद विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट की डिटेक्टिव ब्रांच उन्हें अपनी हिरासत में लेने की तैयारी में है. मंगलवार को विधाननगर डिटेक्टिव ब्रांच के अधिकारी केस डायरी के साथ विधाननगर कोर्ट में पेश हुए. सूत्रों के अनुसार, यदि प्रशांत बर्मन विधाननगर कोर्ट में आत्मसमर्पण करते हैं, तो पुलिस उन्हें कस्टडी में लेने के लिए अदालत से अनुमति मांगेगी. उल्लेखनीय रहे कि स्वपन कामिल्या का 28 अक्तूबर को अपहरण किया गया था और 29 अक्तूबर को न्यूटाउन के जतरगाछी इलाके से उनका शव बरामद हुआ था. शव पर कई चोटों के निशान पाये गये थे. इस मामले में चोरी के सोने को लेकर हुए विवाद के बाद अपहरण और हत्या का आरोप बीडीओ प्रशांत बर्मन पर लगा है. पुलिस अब तक उनके ड्राइवर और एक स्थानीय नेता समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन बीडीओ की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी. बताया गया कि निचली अदालत से प्रशांत बर्मन को पहले अग्रिम जमानत मिली थी.

जिसे बाद में हाइकोर्ट ने रद्द कर दिया. हाइकोर्ट ने बीडीओ को 72 घंटे के भीतर अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया है. अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद विधाननगर डिटेक्टिव ब्रांच ने उन्हें हिरासत में लेने की प्रक्रिया तेज कर दी है. इधर, मृतक स्वपन कामिल्या के परिजनों ने आरोपी बीडीओ की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जतायी है और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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Published by: Akhilesh kumar singh

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