बच्ची से यौन उत्पीड़न : तीन साल बाद दोषी को 10 साल की सजा

18 फरवरी, 2022 को नदिया जिले के हरिणघाटा थाना अंतर्गत फतेपुर स्कूलपाड़ा इलाके में एक बच्ची (नौ) का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनायी.

प्रतिनिधि, कल्याणी.

18 फरवरी, 2022 को नदिया जिले के हरिणघाटा थाना अंतर्गत फतेपुर स्कूलपाड़ा इलाके में एक बच्ची (नौ) का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनायी. दोषी का नाम चिरंजीत धारा (24) है. वह नाबालिग के मामा के रूप में जाना जाता है.

घटना के बाद नाबालिग ने घर आकर चिरंजीत की करतूत के बारे में परिजनों को बताया. परिवार ने हरिणघाटा थाने में आरोपी चिरंजीत के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करायी.

इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया. मामले में दोषी पाये जाने के बाद कल्याणी मजिस्ट्रेट की अदालत ने शनिवार को आरोपी के खिलाफ सजा का एलान किया. इस संबंध में वकील रीना सरकार ने कहा कि यह मामला 2022 साल से चल रहा था. इस मामले में कुल 12 गवाहों ने गवाही दी है. इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ सजा का एलान किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By SUBODH KUMAR SINGH

SUBODH KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >