खास बातें
Abhishek Banerjee News: ममता बनर्जी के भतीजे और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने सीआईडी के नोटिस के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. बंगाल चुनाव 2026 के दौरान डीजे वाले बयान मामले की जांच के लिए सीआईडी ने अभिषेक को आवाज का नमूना (वॉयस सैंपल) संग्रह करने का नोटिस दिया था. डायमंड हार्बर के सांसद ने निचली अदालत द्वारा दी गयी अनुमति को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है.
अभिषेक के वकील बोले- आवाज पर कोई विवाद नहीं
अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश अधिवक्ता अयन भट्टाचार्य ने कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल ने कभी भी संबंधित ऑडियो क्लिप में अपनी आवाज होने से इनकार नहीं किया. ऐसे में जब आवाज की पहचान को लेकर कोई विवाद नहीं है, तो आवाज का नमूना संग्रह करने की क्या आवश्यकता है? इसी आधार पर उन्होंने अदालत से निचली अदालत के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है.
निचली अदालत ने सीआईडी की अर्जी पर दिया था आदेश
मामला विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिये गये एक बयान से जुड़ा है. चुनाव समाप्त होने के बाद इस संबंध में साइबर अपराध की धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गयी थी. बाद में जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंप दी गयी. बिधाननगर अदालत ने सीआईडी की अर्जी स्वीकार करते हुए अभिषेक बनर्जी को 30 जून को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था.
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Abhishek Banerjee News: 29 जून को हो सकती है सुनवाई
आदेश के अनुसार, मजिस्ट्रेट और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मौजूदगी में उनकी आवाज का नमूना लिया जाना था. इसी प्रक्रिया के तहत सीआईडी अधिकारियों ने उनके कालीघाट स्थित आवास पर नोटिस सर्व किया. इसी नोटिस के खिलाफ अभिषेक ने हाईकोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की है. इस याचिका पर सोमवार (29 जून) को सुनवाई हो सकती है.
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