अभया के माता-पिता गये सुप्रीम कोर्ट

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म व हत्या की घटना की सीबीआइ जांच कर रही है

आरजी कर कांड : मृतका के परिजनों को सीबीआइ की जांच पर भराेसा नहीं

संवाददाता, कोलकाताआरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म व हत्या की घटना की सीबीआइ जांच कर रही है और इस मामले में सीबीआइ ने मुख्य आरोपी संजय राय के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है. इस मामले में 18 जनवरी को निचली अदालत अपना फैसला भी सुनायेगी. इस बीच, अभया के माता-पिता ने अब सीबीआइ जांच पर अविश्वास जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनकी शिकायत है कि जांच सही दिशा में नहीं की जा रही है. इस घटना में कई और लोग शामिल हैं, लेकिन उनका नाम चार्जशीट में नहीं शामिल किया गया है. जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता करुणा नंदी माता-पिता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मामले की पैरवी करेंगी. अगस्त महीने में आरजी कर अस्पताल में हुई घटना के बाद से राज्य सहित पूरे देश में हंगामा मच गया था. पूरे देश के चिकित्सकों ने घटना का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया था. हालांकि, इस घटना के तीन महीने बाद आरजी कर कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला पुलिस स्टेशन के पूर्व ओसी अभिजीत मंडल को जमानत मिल गयी है. बताया गया है कि सीबीआइ द्वारा आरोप पत्र दाखिल नहीं किये जाने के कारण उन्हें जमानत दी गयी. इसके बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसी की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं.

आरजी कर कांड के खिलाफ रात्रिकालीन प्रदर्शन की अनुमति मिली

कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मामले में न्याय की मांग करते हुए ‘रात जागो’ कार्यक्रम को फिर से आयोजित करने की अनुमति दे दी है. गौरतलब है कि घटना को लेकर ‘रात दखल एक्य मंच’ ने पुलिस द्वारा अनुमति नहीं मिलने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया था. बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने प्रदर्शन की मंजूरी दे दी. हालांकि उन्होंने निर्देश दिया कि यह जुलूस वेलिंगटन से कॉलेज स्क्वायर तक आयोजित किया जा सकेगा. वहां से पांच सदस्य राइटर्स बिल्डिंग जाकर विधि सचिव को ज्ञापन सौंप सकते हैं. याचिकाकर्ताओं के वकील शमीम अहमद ने दावा किया कि आरजी कर की घटना के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन के लिए विभिन्न तरीके अपनाये हैं. उन्होंने 16 जनवरी को एक कार्यक्रम की भी घोषणा की है. राज्य की वकील प्रभन्या बनर्जी ने कहा कि उन्होंने पुलिस से अपील की थी कि वे उस दिन वेलिंगटन चौराहे से रानी रासमणि रोड तक जुलूस निकालेंगे और उसके बाद पूरी रात वहां प्रदर्शन करेंगे और फिर राज्य सचिवालय नबान्न भवन का रुख करेंगे. हालांकि, हाइकोर्ट ने फिलहाल मंच को वेलिंगटन से कॉलेज स्क्वॉयर तक रैली निकालने की अनुमति दी है.

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By Prabhat Khabar News Desk

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