नाबालिग से यौन उत्पीड़न के दोषी युवक को 20 साल की सश्रम कैद

दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर पुलिस जिले में नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत ने एक युवक को दोषी करार दिया है.

सिर्फ एक वर्ष में मुकदमे का फैसला

संवाददाता, कोलकाता.

दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर पुलिस जिले में नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत ने एक युवक को दोषी करार दिया है. मात्र एक वर्ष के भीतर मुकदमे की पूरी प्रक्रिया पूरी कर आरोपी युवक को दोषी करार दिया गया है. डायमंड हार्बर अदालत ने युवक को 20 साल की सश्रम कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. साथ ही पीड़िता को तीन लाख रुपये सरकारी मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है.

घटना पारुलिया कोस्टल थाना क्षेत्र की है. दोषी रहिदुल आदलदार ने एक नाबालिग के साथ प्रलोभन देकर यौन उत्पीड़न किया. इसके बाद घटना की जानकारी उजागर करने की धमकी देकर नाबालिग को कई अन्य पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. पीड़िता के पिता बाहर रहते हैं. पीड़िता की मां ने पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायी. शिकायत के बाद पुलिस ने आदलदार को गिरफ्तार किया. महज 52 दिनों के भीतर पुलिस ने डायमंड हार्बर अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया. सभी सबूत, पुलिस जांच और सरकारी वकील की तत्परता के आधार पर अदालत ने एक वर्ष के भीतर सुनवाई पूरी करते हुए दोषी को सख्त सजा सुनायी. डायमंड हार्बर पुलिस जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मितुन कुमार दे ने कहा कि इतनी जल्दी न्याय मिलने से पुलिस विभाग उत्साहित है. उन्होंने इस मामले की जांच में लगे सभी अधिकारियों और सरकारी वकील का धन्यवाद किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Subodh kumar singh

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >