तीन तल्ले तक के मकान निर्माण के लिए नक्शे की मंजूरी अब जरूरी नहीं

कोलकाता : शहर में अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए कोलकाता नगर निगम ने एक विशेष योजना तैयार की है. इस योजना पर सोमवार को मेयर इन काउंसिल की बैठक में चर्चा की गयी. मेयर फिरहाद हकीम की अध्यक्ष में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब तीन कठ्ठे तक की जमीन […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 31, 2019 6:31 AM

कोलकाता : शहर में अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए कोलकाता नगर निगम ने एक विशेष योजना तैयार की है. इस योजना पर सोमवार को मेयर इन काउंसिल की बैठक में चर्चा की गयी. मेयर फिरहाद हकीम की अध्यक्ष में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब तीन कठ्ठे तक की जमीन पर दो या तीन मंजिला मकान बनाने के लिए बिल्डिंग प्लान मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी.

महानगर में तीन मंजिला इमारत तैयार करने के लिए मकान मालिक को अपने लाइसेंस ऑफ बिल्डिंग सर्वेयर (एलबीएस) से केवल स्टैबिलिटी सर्टिफिकेट ही प्राप्त करना होगा. साथ ही एलबीएस ही निगम से म्यूटेशन प्राप्त कर फीस जमा करेंगे. इसके साथ उसे ही निगम के नियमों को पालन करते हुए भवन निर्माण करवाना होगा. बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की देख-रेखा का जिम्मा दस वर्षों तक एलबीएस पर ही रहेगा.

बिल्डिंग निर्माण के बाद निगम के अधिकारी इमारत निरीक्षण करेंगे. इस दौरान निगम के नियमों का उल्लंघन किये जाने पर एलबीएस का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा. मेयर ने कहा कि एलबीएस पर उक्त जिम्मा दिये जाने से छोटे मकान मालिकों को राहत मिलेगी. उन्हें प्लान मंजूरी के लिए निगम का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. गौरतलब है कि पहले बिल्डिंग प्लान की मंजूरी में 80 से 90 दिन का समय लगता था. मेयर ने बताया कि बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के लिए अब बीएसएनएल से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं लेगा पड़ेगा. वहीं ‘नो आउट स्टैंडिंग सर्टिफिकेट’ केएमसी या केएमडीए जारी करेगा एवं एलबीएस स्टैबिलिटी सर्टिफिकेट देंगे.

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