कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार से हिंसा पर उठाये गये कदमों पर रिपोर्ट तलब की

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच सोमवार को पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था के संबंध में उठाये गये कदमों पर राज्य सरकार को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति एच भट्टाचार्य की खंडपीठ ने हावड़ा के एक निवासी की ओर […]

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच सोमवार को पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था के संबंध में उठाये गये कदमों पर राज्य सरकार को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति एच भट्टाचार्य की खंडपीठ ने हावड़ा के एक निवासी की ओर से दायर याचिका पर ये निर्देश दिये. हावड़ा में तोड़फोड़ और आगजनी की कई घटनाएं हुईं हैं. याचिकाकर्ता सुरजीत साहा ने सरकार को कानून व्यवस्था बनाये रखने का निर्देश देने का अनुरोध किया था जो कि राज्य का विषय है. अदालत ने राज्य सरकार को 18 दिसंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है जब मामले में अगली सुनवाई होनी है. राज्य सरकार के वकील ने अदालत में बताया कि प्रभावित जिलों से रिपोर्ट मंगवायी गयी है. याचिकाकर्ता ने रेलवे और निजी लोगों को मुआवजा दिये जाने का भी अनुरोध किया जो हिंसा से प्रभावित हुए हैं.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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