मुकुल रॉय को कलकत्ता हाइकोर्ट से मिली बड़ी राहत

कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट ने रेलवे में नौकरी के लिए घूस लेने से जुड़े घोटाले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)के नेता और पूर्व रेल मंत्री मुकुल राॅय के खिलाफ 12 मामले खारिज कर दिये. राय के वकील ने दावा किया कि आरोप सही नहीं हैं और बेहूदा प्रकृति के हैं. अदालत के सामने यह भी […]

By Prabhat Khabar Print Desk | July 21, 2018 9:26 AM

कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट ने रेलवे में नौकरी के लिए घूस लेने से जुड़े घोटाले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)के नेता और पूर्व रेल मंत्री मुकुल राॅय के खिलाफ 12 मामले खारिज कर दिये. राय के वकील ने दावा किया कि आरोप सही नहीं हैं और बेहूदा प्रकृति के हैं. अदालत के सामने यह भी कहा गया कि शिकायतों में दावा किया गया कि नौकरी के लिए घूस की कथित घटनाएं वर्ष 2012 की हैं, लेकिन शिकायतकर्ताओं ने इस साल आपराधिक मामले दर्ज कराये.

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राय के वकील शुभाशीष दासगुप्ता ने कहा कि शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाने में छह साल की देरी पर स्वीकारने योग्य स्पष्टीकरण नहीं दिया. हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने राय के खिलाफ मामले खारिज करने के अनुरोध का विरोध किया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शिवकांत प्रसाद ने राय के खिलाफ दर्ज 12 मामले खारिज कर दिये. इन 12 में से 10 मामले बीजपुर थाने तथा एक एक मामला उत्तर 24 परगना जिले के नोआपारा और नैहाटी में दर्ज हुआ. तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता राय वर्ष 2012 में रेल मंत्री थे.

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