एडीपीसी क्षेत्र में 165 जगहों पर सीमित की गयी वाहनों की रफ्तार

पुलिस आयुक्त ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा के हित में यह आदेश जारी किया गया है.

इन 165 जगहों पर वाहनों की न्यूनतम गति 25 और अधिकतम गति होगी 40 किमी प्रति घंटा

आसनसोल. आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट (एडीपीसी) में सड़को पर वाहनों के स्पीड लिमिट को लेकर पुलिस आयुक्त सुनील कुमार चौधरी ने बुधवार को नया आदेश जारी किया. जिसमें 165 जगह सड़कों पर वाहनों की गति न्यूनतम 25 और अधिकतम 40 किलोमीटर तक किया गया है. ट्रैफिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सड़क किनारे बाजार, स्कूल, धार्मिक स्थल आदि जगहों पर वाहनों की स्पीड को नियंत्रित किया गया है. इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों सड़कों को शामिल किया गया है. इससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने में काफी मदद मिलेगी. नियमों का उल्लंघन करनेवालों पर कानून के दायरे में कार्रवाई होगी. पुलिस आयुक्त ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा के हित में यह आदेश जारी किया गया है. गौरतलब है कि सड़क दुर्घटना हमेशा से ही पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी समस्या होती है. इसपर अंकुश लगाने को लेकर नियमित बैठकें होती है और जो निर्णय होता है उसपर अमल किया जाता है. इसके बावजूद दुर्घटनाओं पर अंकुश नहीं लग रहा है और इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. पुलिस की ओर से समय-समय पर अनेकों कार्य किया जाता है. हर क्षेत्र के ट्रैफिक गार्ड (टीजी) प्रभारी के रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आयुक्त श्री चौधरी ने एडीपीसी के विभिन्न सड़को 165 जगह स्पीड लिमिट का नया आदेश जारी किया. जिसमें ग्रामीण सड़क से शुरू करके स्टेट हाईवे और जीटी रोड भी शामिल है.

किस टीजी में कितने जगहों पर लगाया गया स्पीड लिमिट

कुल्टी टीजी अंतर्गत 15 जगहों पर, बराकर सब टीजी अंतर्गत पांच जगह, सब नियामतपुर टीजी अंतर्गत, हीरापुर टीजी अंतर्गत 10 जगहों पर, आसनसोल साउथ पीपी सब टीजी अंतर्गत पांच जगहों पर, आसनसोल साउथ टीजी अधीन 11 जगहों पर, आसनसोल नॉर्थ टीजी अधीन छह जगहों पर, जामुड़िया टीजी अधीन 16 जगहों पर, रानीगंज टीजी अंतर्गत 16 जगहों पर, अंडाल टीजी अंतर्गत आठ जगहों पर, पांडवेश्वर टीजी अंतर्गत चार जगहों पर, दुर्गापुर टीजी अंतर्गत 14 जगहों पर, दुर्गापुर सब टीजी अंतर्गत आठ जगहों पर, मोचीपाड़ा टीजी अंतर्गत 12 जगहों पर, कांकसा टीजी अंतर्गत 22 जगहों पर और बुदबुद टीजी अंतर्गत पांच जगहों पर स्पीड नियंत्रण का आदेश दिया गया है.

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Published by: Ganesh mahto

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