नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा
नवंबर 2020 में जिले के बड़ाबाजार थाना क्षेत्र का है मामला
नवंबर 2020 में जिले के बड़ाबाजार थाना क्षेत्र का है मामला
दोषी पर लगाया गया 10 हजार रुपये का जुर्माना भी
पुरुलिया. जिला अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी साबित हुए अभियुक्त को उम्रकैद की सज़ा सुनायी. मिली जानकारी के अनुसार, दोषी निमाई महतो जिले के बड़ाबाजार थाना क्षेत्र का निवासी है. वर्ष 2020 में उस पर मानसिक रूप से असंतुलित नाबालिग लड़की से कई बार बलात्कार करने का आरोप लगा था. उसके फलस्वरूप नाबालिग लड़की जब गर्भवती हो गयी, तो उसके पिता की शिकायत पर 26 नवंबर 2020 को बड़ाबाजार थाने में केस दर्ज कर पुलिस छानबीन शुरू की. इस क्रम में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था. गुरुवार को पुरुलिया जिला अदालत की स्पेशल सेकंड कोर्ट के न्यायाधीश ने मामले पर सुनवाई के बाद आरोपी निमाई महतो को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का दोषी करार दिया. मामले के सरकारी अधिवक्ता अभिषेक बनर्जी ने बताया कि जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा नहीं करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त छह माह की कैद भुगतनी होगी. साथ ही अदालत ने पीड़िता को पांच लाख रुपये का हर्जाना भी देने का आदेश दिया है.
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