पत्नी व दो अबोध बच्चों की हत्या के गुनहगार को सजा-ए- मौत

मंगलवार को रघुनाथपुर महकमा अदालत के अतिरिक्त जिला व सत्र जज ने दोषी गौतम महतो को सजा सुनायी.

रघुनाथपुर कोर्ट के अतिरिक्त जिला व सत्र जज ने सुनायी सजा पुरुलिया. तीन वर्ष पहले जिले के काशीपुर थाना क्षेत्र के रंगाड़ी गांव के अपने घर में शराब के नशे में धुत होकर पत्नी व दो अबोध बच्चों को मौत के घाट उतारने के मामले में दोषी शख्स को रघुनाथपुर महकमा अदालत के जज प्रियजीत चटर्जी ने मृत्युदंड सुनाया. मंगलवार को रघुनाथपुर महकमा अदालत के अतिरिक्त जिला व सत्र जज ने दोषी गौतम महतो को सजा सुनायी. इस विषय में सरकारी वकील मोहम्मद जाकिर अंसारी ने बताया कि 27 मार्च 2022 को काशीपुर थाना क्षेत्र के रंगाडी गांव के रहनेवाले गौतम महतो ने अपनी पत्नी ममता और पुत्र (छह वर्षीय) और पुत्री(तीन वर्षीय) की कुल्हाड़ी मार कर हत्या कर दी थी. घटना के बाद ममता के पिता नेपाल चंद्र महतो की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चकड़ा गांव के रहनेवाले नेपाल चंद्र महतो ने शिकायत की थी कि गौतम ने उनकी बेटी व दो अबोध बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था. इसके तहत पुलिस ने दफा-302 के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी गौतम महतो को गिरफ्तार कर लिया. न्यायिक हिरासत में आरोपी के जेल में रहते हुए कानूनी कार्रवाई चलती रही. सोमवार को कुल 25 गवाहों में से 15 के बयान लिये गये थे. गौतम को इस हत्या का दोषी मानते हुए जज ने उसे मंगलवार मृत्युदंड की सजा सुनायी. रघुनाथपुर अनुमंडल अदालत के अधिवक्ताओं ने कहा कि जब से रघुनाथपुर अनुमंडल अदालत में सेशन कोर्ट आरंभ हुई है पहली बार किसी अभियुक्त को यहां मृत्युदंड दिया गया है. यह मामला एक सामाजिक अपराध से जुड़ा हुआ है. यह ऐतिहासिक फैसला ऐसा गुनाह करने से लोगों को रोकेगा.

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Published by: Ganesh mahto

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