अल कायदा के सक्रिय सदस्य को मिली सजा

कूचबिहा : अल कायदा के सक्रिय सदस्य होने के आरोपी स्वपन सरकार को 1 अक्टूबर को कूचबिहार अतिरिक्त जिला सत्र जज सुकुमार सुत्रधर ने दोषी करार दिया. गुरुवार को उसे सात साल कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना, नहीं देने पर और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई. कूचबिहार अदालत के सरकारी अधिवक्ता शिवेंद्रनाथ […]

कूचबिहा : अल कायदा के सक्रिय सदस्य होने के आरोपी स्वपन सरकार को 1 अक्टूबर को कूचबिहार अतिरिक्त जिला सत्र जज सुकुमार सुत्रधर ने दोषी करार दिया. गुरुवार को उसे सात साल कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना, नहीं देने पर और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई. कूचबिहार अदालत के सरकारी अधिवक्ता शिवेंद्रनाथ राय ने इस बारे में विस्तार से बताया.

उन्होंने कहा कि 2014 के 28 अक्टूबर को कूचबिहार के धर्मतला इलाके में एक कमप्यूटर के दुकान से स्वपन सरकार ने विभिन्न कागजात का प्रिंट निकलवाया था. उसके पास इंस्पायर नामक अल कायदा की एक पत्रिका थी. घर घर कैसे बम बनाये व किसी देश को ध्वस्त करें इसकी जानकारी ही इस पत्रिका का मुख्य विषय था. इसके बाद गुप्त सूत्रों से खबर पाकर पुलिस ने स्वपन सरकारी को गिरफ्तार कर लिया. अल-कायदा के सक्रिय सदस्य के तौर पर दोषी ठहराये गये यह उत्तरबंगाल का पहला मामला है.
यह चुकी यूएपी एक्ट के अंतर्गत आता है इसलिए सरकार के उच्चाधिकारी ही मामले की छानबीन कर सकते हैं. गुरुवार दोपहर 12 बजे आरोपी को सात साल के सश्रम कारावास, 5 हजार रुपया जुर्माना नहीं देने पर और 6 महीने जेल की सजा सुनाई.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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