सहकारी भूमि अधिग्रहण अधिकारी के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई

बर्दवान : बर्दवान जिला अदालत के प्रथम अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश शेख मोहम्मद रेजा ने बर्दवान के गोदा मुहल्ले मे जमीन अधिग्रहण के मामले मे अदालत मे झूठा हलफनामा पेश करने के आरोप मे पूर्ब बर्दवान के सहकारी भूमि अधिग्रहण अधिकारी रमाप्रसाद मुखर्जी के खिलाफ जांच का आदेश दिया. सीजेएम ने सुनवाई के लिए […]

बर्दवान : बर्दवान जिला अदालत के प्रथम अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश शेख मोहम्मद रेजा ने बर्दवान के गोदा मुहल्ले मे जमीन अधिग्रहण के मामले मे अदालत मे झूठा हलफनामा पेश करने के आरोप मे पूर्ब बर्दवान के सहकारी भूमि अधिग्रहण अधिकारी रमाप्रसाद मुखर्जी के खिलाफ जांच का आदेश दिया.
सीजेएम ने सुनवाई के लिए छठें न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत मे भेज दिया. जमीन मालिक और उसके अधिवक्ता ओमियो चौधरी को गवाह बनाया गया है.अदालत मे झूठी गवाही और हलफनामा पेश करने के मामले मे आईपीसी की धारा 193 के तहत मामला दर्ज किया गया. कोर्ट के इस निर्णय से सरकारी महकमे में हड़कंप है. मुरारीमोहन कुमार ने बताया कि मामला दर्ज होने का कोई नोटिस नही मिला है. नोटिस मिलने पर उचित कारेवाई की जायेगी.
जमीन अधिग्रहण से संबंधित मुआवजा के मामले मे बीते 15 फरवरी को भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने एक हलफनामा पेश किया, हलफनामा मे बताया गया कि कलकाता हाईकोर्ट मे मामले का सुनवाई के मामले मे स्थगनादेश नोटिस जारी किया है. इस मामले मे भूमि अधिग्रहण अधिकारी से कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
अधिकारी ने गलत होने का बात स्वीकार की है. अदालत ने जानबुझकर अदालत को झूठा हलफनामा देने पर अदालत ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी के खिलाफ कानूनी तौर पर उचित कारेवाई होने का निर्णय लिया.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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