पड़ोसी की हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद

बांकुडा (पश्चिम बंगाल) : जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में एक ही परिवार के तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है.अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपूर्वा सिंह राय ने दिलीप, मधु और प्रशांत को जितेन की हत्या का दोषी ठहराया. जितेन इन लोगों का पड़ोसी था. न्यायाधीश ने […]

बांकुडा (पश्चिम बंगाल) : जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में एक ही परिवार के तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है.अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपूर्वा सिंह राय ने दिलीप, मधु और प्रशांत को जितेन की हत्या का दोषी ठहराया. जितेन इन लोगों का पड़ोसी था.

न्यायाधीश ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना अदा करने में विफल रहने पर उन्हें छह महीने और जेल में गुजारने पड़ेंगे.

अभियोजन के अनुसार जुलाई 2012 में दिलीप मल, उसकी पत्नी मधु और बेटा प्रशांत ने अपने पड़ोसी जितेन पर किसी विवाद को लेकर कुदाल तथा भाले से हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया.

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