अधीर की अंतरिम जमानत 28 तक बढ़ी

कोलकाता: बहरमपुर की एक स्थानीय अदालत ने रेल राज्यमंत्री अधीर रंजन चौधरी की अंतरिम जमानत 28 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है. मुर्शिदाबाद-बहरमपुर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रसेनजीत विश्वास ने तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या की कथित साजिश के मामले में मंत्री के खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट के सिलसिले में मामले में […]

कोलकाता: बहरमपुर की एक स्थानीय अदालत ने रेल राज्यमंत्री अधीर रंजन चौधरी की अंतरिम जमानत 28 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है. मुर्शिदाबाद-बहरमपुर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रसेनजीत विश्वास ने तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या की कथित साजिश के मामले में मंत्री के खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट के सिलसिले में मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 28 नवंबर तय की.

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 2011 में मुर्शिदाबाद जिले के गोलबाजार इलाके में कमाल शेख की हत्या के सिलसिले में 27 सितंबर को चौधरी के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. श्री चौधरी ने अदालत में पेश होकर कहा कि अदालत ने उन्हें निजी तौर पर मौजूद रहने का निर्देश दिया था, इसलिए वह आये हैं.

वह केवल आदेशों का पालन कर रहे हैं. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार हत्याकांड में चौधरी को राहत दिये जाने के बहरमपुर की एक अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए गत 12 नवंबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर चुकी है.

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